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25 फरवरी तक के लिए बढ़ाई गई जिले में धारा-144

Fri, 27 Dec 2019 11:06 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Dec 2019 11:06 PM IST
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police
अयोध्या। जिले में धारा-144 25 फरवरी 2020 तक बढ़ा दी गई है। डीएम अनुज कुमार झा ने जिले में बेहतर कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 व राष्ट्रीय पंजीयन एवं राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति, संगठन व राजनीतिक दल सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, धरना-प्रदर्शन, पदयात्रा नहीं निकाल सकेंगे।
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जिले के धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थानों में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से प्रदर्शन आदि नहीं किये जा सकेंगे। डीएम ने आदेश को तत्काल प्रभावी कर दिया है। जिले में पूर्व से ही धारा-144 लागू है। डीएम ने कहा कि आगामी दिनों में नववर्ष, गुरुगोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि आदि विभिन्न त्योहार हैं।
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हाईस्कूल व इंटर के अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं भी होनी हैं। आम लोगों की सुविधाओं व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पूरे जनपद में धारा-144 को 25 फरवरी 2020 तक लागू किया गया है।
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