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Ayodhya News: कोर्ट के आदेश पर दो आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
Thu, 15 Jun 2023 05:04 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 15 Jun 2023 05:04 PM IST
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कोर्ट के आदेश पर दो आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज
बीकापुर (अयोध्या)। बेरोजगार युवक को विदेश भेजने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने
दो आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। भीखी सराय निवासी जमुना प्रसाद वर्मा ने शिकायत में बताया कि बीकापुर बाजार में पूराकलंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी सुरजीत वर्मा ने उनके बेरोजगार पुत्र महेश वर्मा को रोजगार के लिए विदेश भेजने का झांसा देकर उसे रुदौली निवासी मोहम्मद शकील से मिलाया। पुत्र को कुवैत भेजने के लिए डेढ़ लाख रुपये लेकर शकील ने उसे फर्जी वीजा दिला दिया। पुत्र के विदेश जाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे फोन किया तो पुत्र ने बताया कि वीजा फर्जी है।
इस पर वो सुरजीत व शकील से मिला और पैसे वापस मांगे। आरोपियों ने पैसे देने से इंकार कर दिया। उसके साथ अभद्र व्यवहार कर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत कोतवाली और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उसने न्यायालय की शरण ली। बीकापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 406, 504 एवं 506 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाद
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बीकापुर (अयोध्या)। बेरोजगार युवक को विदेश भेजने के नाम पर डेढ़ लाख रुपये हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने
दो आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। भीखी सराय निवासी जमुना प्रसाद वर्मा ने शिकायत में बताया कि बीकापुर बाजार में पूराकलंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी सुरजीत वर्मा ने उनके बेरोजगार पुत्र महेश वर्मा को रोजगार के लिए विदेश भेजने का झांसा देकर उसे रुदौली निवासी मोहम्मद शकील से मिलाया। पुत्र को कुवैत भेजने के लिए डेढ़ लाख रुपये लेकर शकील ने उसे फर्जी वीजा दिला दिया। पुत्र के विदेश जाने के कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे फोन किया तो पुत्र ने बताया कि वीजा फर्जी है।
इस पर वो सुरजीत व शकील से मिला और पैसे वापस मांगे। आरोपियों ने पैसे देने से इंकार कर दिया। उसके साथ अभद्र व्यवहार कर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसकी शिकायत कोतवाली और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उसने न्यायालय की शरण ली। बीकापुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 406, 504 एवं 506 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना की जा रही है। संवाद
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