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Ayodhya News: पति-पत्नी की हत्या में बेटी-दामाद दोषमुक्त

Fri, 25 Aug 2023 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 25 Aug 2023 12:00 AM IST
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murder husband wife court judgment
अयोध्या। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर हरबंस गांव में हुई पति-पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों मृतकों की बेटी कमलेश और दामाद राम सिंगार को दोष मुक्त कर दिया है। घटना में लापरवाहीपूर्ण विवेचना संपादित करने को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने विवेचकों पर कार्यवाही के लिए निर्णय की प्रति एसपी को भेजे जाने का आदेश दिया है। कोर्ट में गवाही झूठी देने पर गवाहों के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है ।
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यह आदेश विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नूरी अंसार की अदालत से हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मयंक रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 28 मई 2021 की है। चांदपुर हरबंस गांव में हृदय राम व उनकी पत्नी मालती देवी की हत्या कर दी गई थी। इसकी रिपोर्ट मालती की पुत्री कमलेश ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। इसकी विवेचना संतोष कुमार सिंह व विजय सेन ने की। विवेचना में बताया गया कि आरोपी राम सिंगार ने बयान दिया है कि हृदय राम ने अपनी संपूर्ण अचल संपत्ति की वसीयत अपनी बेटी के नाम कर दी थी। वह अपनी जमीन धीरे-धीरे बेच रहे थे व अन्य लोगों को एग्रीमेंट लिख रहे थे। विरोध पर कहा कि जब तक हम हैं, जमीन बेचकर खाएंगे जो बचेगा उसे तुम ले लेना। संपत्ति के लालच में घटना वाले दिन मैंने, अपनी पत्नी कमलेश के साथ मिलकर दोनों की हत्या कर दी।
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इसी बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या की धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया और घटना में प्रयुक्त फूंकनी व ईंट का टुकड़ा बरामद किया व गोरखपुर के दो लोगों को मामले में गवाह बनाया। वे दोनों अदालत में पहुंचकर गवाही देने से मुकर गए। घटना के अन्य गवाहों ने भी गवाही नहीं दी। इसका परिणाम रहा की कोर्ट ने पति-पत्नी को दोष मुक्त कर दिया।
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