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किशोरी से रेप और हत्या में दो को आजीवन कारावास

Mon, 08 Jul 2019 10:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jul 2019 10:42 PM IST
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Life imprisonment for two in rape and murder of teenager
अयोध्या। किशोरी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में दो युवकों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 33 हजार का जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज सुरेश चंद्र आर्य की अदालत से सोमवार को हुआ।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 23 जून 2002 की है। दिन में 3 बजे मवई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी भैंस चराने गई थी।
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शाम 5:30 बजे तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास गन्ने के खेत में तलाशने के बाद किशोरी तो नहीं मिली लेकिन भैंस गांव के विजय कुमार मिश्र के गन्ने के खेत में चरती हुई पाई गई।
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घटना के दूसरे दिन गांव वालों और परिजनों की तलाश पर किशोरी की लाश विजय कुमार के गन्ने के खेत में पाई गई। इसकी रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ हत्या करके साक्ष्य छिपाने की धारा में मृतका की मां ने लिखाई थी।
विवेचना में उसके गांव के ही ओम प्रकाश उर्फ बबलू दीक्षित, अनिल कुमार का नाम प्रकाश में आया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के मुताबिक मृतका के वस्त्रों से रेप की पुष्टि हुई।

साक्ष्य संकलन के बाद विवेचक ने दोनों के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या करके साक्ष्य छिपाने की धारा में आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 33 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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