{"_id":"62965ca0ca64860506620dd2","slug":"life-imprisonment-for-three-people-in-murder-faizabad-news-lko633150663","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या में तीन लोगों को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या में तीन लोगों को आजीवन कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अयोध्या। हत्या के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। जुर्माने की धनराशि में से 45 हजार पीड़ित पक्ष को देने का आदेश हुआ है।
फैसला अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से मंगलवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय व रमेश तिवारी ने बताया कि 27 अक्तूबर 2020 को महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिलोनी गांव के रहने वाले बसंत सिंह की आलोक सिंह, दुर्गेश सिंह व अंजनी यादव निवासी डेरवा जमुनीपुर थाना गोसाईगंज के सहयोग से बसंत की हत्या कर लाश मंदिर के पास फेंक दी।
इसकी रिपोर्ट उनके पिता अशोक कुमार सिंह ने लिखाई थी। वारदात के पीछे रंजिश यह थी कि आलोक सिंह व दुर्गेश सिंह ने गांव की एक दलित किशोरी के साथ छेड़खानी की थी, इसका मुकदमा दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
जिसकी पैरवी बसंत सिंह करता था। इसी रंजिश में वारदात की गई। दुर्गेश और आलोक जेल में हैं। कोर्ट ने मंगलवार को तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
फैसला अपर जिला जज पूजा सिंह की अदालत से मंगलवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय व रमेश तिवारी ने बताया कि 27 अक्तूबर 2020 को महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिलोनी गांव के रहने वाले बसंत सिंह की आलोक सिंह, दुर्गेश सिंह व अंजनी यादव निवासी डेरवा जमुनीपुर थाना गोसाईगंज के सहयोग से बसंत की हत्या कर लाश मंदिर के पास फेंक दी।
विज्ञापन
इसकी रिपोर्ट उनके पिता अशोक कुमार सिंह ने लिखाई थी। वारदात के पीछे रंजिश यह थी कि आलोक सिंह व दुर्गेश सिंह ने गांव की एक दलित किशोरी के साथ छेड़खानी की थी, इसका मुकदमा दर्ज हुआ था।
विज्ञापन
जिसकी पैरवी बसंत सिंह करता था। इसी रंजिश में वारदात की गई। दुर्गेश और आलोक जेल में हैं। कोर्ट ने मंगलवार को तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।