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मां के हत्यारे को आजीवन कारावास

Thu, 26 May 2022 11:36 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 26 May 2022 11:36 PM IST
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Life imprisonment for mother's killer
अयोध्या। जमीन के लिए वृद्ध मां के हत्यारे को कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिला जज चंद्रशिला की अदालत से गुरुवार को हुआ।
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एडीजीसी अरुण प्रकाश तिवारी ने बताया कि वारदात 20 नवंबर, 2016 की है। रुदौली कोतवाली के इसरौलिया मजरे फिरोजपुर मखदूमी के रहने वाले परशुराम ने जमीन के खातिर अपनी 70 वर्षीय मां को पटककर मार डाला था। इसकी रिपोर्ट मृतका की पुत्री शिव कुमारी ने लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।
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