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मासूम पुत्र की हत्या में पिता को आजीवन कारावास
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अयोध्या। आठ वर्षीय पुत्र के नाम की जमीन को हड़पने के लिए उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने हत्यारे पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पिता पर एक लाख एक हजार जुर्माना भी किया है।
फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमर सिंह की अदालत से बुधवार को हुआ है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा ने बताया कि पूराकलंदर थाना क्षेत्र के सरियावां गांव निवासी राहुल सिंह की पत्नी की मौत हो गई तो उसने दूसरी शादी कर ली।
पहली पत्नी से एक लड़का रितिक आठ साल का था। उसके नाम कुछ जमीन थी। उस जमीन को हड़पने के लिए पांच अक्तूबर, 2019 को राहुल ने रितिक की हत्या कर लाश तालाब में फेंक दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए राहुल को सजा दी।
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फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमर सिंह की अदालत से बुधवार को हुआ है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधाकर मिश्रा ने बताया कि पूराकलंदर थाना क्षेत्र के सरियावां गांव निवासी राहुल सिंह की पत्नी की मौत हो गई तो उसने दूसरी शादी कर ली।
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पहली पत्नी से एक लड़का रितिक आठ साल का था। उसके नाम कुछ जमीन थी। उस जमीन को हड़पने के लिए पांच अक्तूबर, 2019 को राहुल ने रितिक की हत्या कर लाश तालाब में फेंक दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए राहुल को सजा दी।
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