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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   The young man in the murder of three life imprisonment

युवक की हत्या में तीन को उम्रकैद

Thu, 28 Jan 2016 12:08 AM IST
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 28 Jan 2016 12:08 AM IST
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युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र को एक लाख 60 हजार रुपये जुर्माना व अन्य दोनों को 55-55 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
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जुर्माने की राशि में से एक लाख 35 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश हुआ है। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट के जज मोहम्मद अली की अदालत से हुआ। मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के है।
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घटना 25 नवंबर 2007 की रात की है। इसी गांव के रहने वाले लल्लू जायसवाल को गांव के ही महेश उर्फ गोले, धर्मेंद्र व बच्चाराम बुलाकर ले गए और गांव के बाहर उसकी गड़ासे से काटकर हत्या कर दी।
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इसके बाद उसके घर गए और उसकी पत्नी से कहा कि भैया चार्जर मंगवाए हैं। मृतक की पत्नी सुनीता दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसे व उसके दो नाबालिग बच्चों विशाल व विनय को भी गड़ासे से मारकर चोटें पहुंचाईं।

इसकी रिपोर्ट मृतक की मां राजपती ने तीनों के खिलाफ लिखाई थी। दौरान विवेचना पुलिस ने अभियुक्त धर्मेंद्र की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गड़ासा भी बरामद किया था। हत्या के समय से ही धर्मेंद्र जेल में हैं।


हत्या की वजह से दहशत के कारण पत्नी सुनीता अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। इसके बाद मामले में प्रशासन ने अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को दोषी पाते हुआ सजा सुनाई।
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