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सहकारी बैंक के अध्यक्ष व दो संचालकों की छिनी कुर्सी

Thu, 16 Jun 2016 10:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो / फैजाबाद
अमर उजाला ब्यूरो / फैजाबाद Updated Thu, 16 Jun 2016 10:37 PM IST
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Cooperative Bank chairman and two directors' chair snatched
बैंक प्रबंध समिति की बैठक - फोटो : अमर उजाला
फैजाबाद सहकारी बैंक प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष रामशकल यादव सहित तीन की गुरुवार को कुर्सी छिन गई। प्रबंध समिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया। संचालकों ने अध्यक्ष के पद पर उपाध्यक्ष विमल कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया है। बैठक बैंक मुख्यालय पर आयोजित की गई। 
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गुरुवार दोपहर बैंक प्रबंध समिति की बैठक में एक मात्र एजेंडे पर विचार किया गया। समिति के उपाध्यक्ष विमल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संचालकों ने इस पर विमर्श किया। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति निर्वाचन (प्रथम संशोधन) के प्रभावी होने के साथ ऐसे सदस्यों को अयोग्य होने के मद्देनजर विचार किया गया जो बैंक की प्रबंध कमेटी के निर्वाचन के पहले 10 वर्ष पूर्व तक की अवधि में बैंक की प्रबंध कमेटी के सदस्य रहे हैं।
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नियमावली के मुताबिक यह व्यवस्था लाइसेंस के लिए वित्तीय सहायता लेने वाले सहकारी बैंक के लिए लागू की गई है। बताया गया है कि इसके दायरे में बैंक के अध्यक्ष राम शकल यादव, संचालक श्रीनाथ चौधरी और शिव नायक वर्मा आते हैं।
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वर्तमान संचालक मंडल के सदस्य राम शकल यादव पूर्व में 10 अप्रैल 2005 से छह सितंबर 2007 तक, फिर पांच अक्तूबर 2009 से पांच अक्तूबर 2012 तक लगभग पांच साल पांच माह तक सदस्य रहे हैं।

श्रीनाथ चौधरी पांच अक्टूबर 2009 से पांच अक्टूबर 2012 तक लगभग तीन साल और  शिव नायक वर्मा 10 अप्रैल 2005 से छह सितंबर 2007 तक लगभग दो साल, 10 जुलाई 1999 से 27 फरवरी 2004 तक कुल लगभग सात साल संचालक रहे।

कमेटी के संचालकों के मुताबिक नए नियमों के तहत अध्यक्ष सहित दोनों संचालकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही बैंक के उपाध्यक्ष विमल कुमार सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। बैठक में अयोग्यता के दायरे मेें आने वाले अध्यक्ष सहित दो अन्य संचालक मौजूद नहीं थे।

इसी के साथ अयोग्य घोषित किए गए इन संचालकों की सीटों को भी रिक्त घोषित करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई। बैठक में संचालक इंद्र भान सिंह, पारस नाथ यादव, वंशी लाल यादव, बैंक के सचिव/महाप्रबंधक संजय पांडेय मौजूद रहे। 


ये है नई नियमावली 
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति निर्वाचन (प्रथम संशोधन) नियमावली के नियम-47 मेें किए गए संशोधन में प्रतिस्थापित उपनियम प में कहा गया है कि कोई भी वह व्यक्ति सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी का सदस्य होने या बने रहने का पात्र नहीं होगा जो लाइसेंस हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान/ अंशदान/अंशपूंजी/ ऋण प्राप्त करने वाली सहकारी बैंकों की प्रबंध कमेटी के निर्वाचन के पूर्ववर्ती 10 वर्ष पूर्व तक की अवधि में बैंक की प्रबंध कमेटी का सदस्य रहा हो। इसके दायरे में फैजाबाद सहकारी बैंक भी है। 

12 फरवरी 2013 को हुआ था प्रबंध समिति का निर्वाचन
फैजाबद सहकारी बैंक की वर्तमान प्रबंध समिति का निर्वाचन 12 फरवरी 2013 को हुआ था। लगभग ढाई साल के पूर्व ही अध्यक्ष सहित तीन सदस्य अनर्ह घोषित हो गए।
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