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सीएचसी अधीक्षक पर पांच हजार का अर्थ दंड

Sun, 20 Aug 2017 11:32 PM IST
Updated Sun, 20 Aug 2017 11:32 PM IST
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सीएचसी अधीक्षक पर पांच हजार का अर्थ दंड
सीएचसी अधीक्षक पर पांच हजार का जुर्माना
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देरी से जनसूचना देने व पेशी पर न आने पर राज्य सूचना आयोग ने की कार्रवाई
बीकापुर। देरी से जनसूचना देने तथा पेशी पर न जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर के अधीक्षक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्षेत्र के पूरे नंदा असकरनपुर निवासी विनोद कुमार शुक्ला ने सीएचसी बीकापुर में दवाओं की उपलब्धता सहित सात बिंदुओं पर आठ अक्टूबर 2015 को जनसूचना मांगी थी। अस्पताल की ओर से 29 दिसंबर 2015 को जनसूचना दी गई। 51 दिन विलंब से जनसूचना दिए जाने पर विनोद शुक्ला ने 11 जनवरी 2016 को राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। शिकायतकर्ता विनोद ने बताया कि बीती 27 मार्च तथा 18 अगस्त को राज्य सूचना आयुक्त ने दोनों पक्षों सीएचसी अधीक्षक तथा उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से पेशी पर आने का आदेश दिया था, लेकिन सीएचसी अधीक्षक दोनों पेशियों पर नहीं आए। 18 अगस्त को पेशी पर न आने के चलते इसे अवमानना मानते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने सीएचसी अधीक्षक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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