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मंडल कारागार में हुए बवाल में 28 बंदियों की रिमांड मंजूर
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मंडल कारागार में हुए बवाल में 28 बंदियों की रिमांड मंजूर
अयोध्या। मंडल कारागार में हुए बवाल के मामले में 28 आरोपियों को बुधवार को सीजेएम वरुण मोहित निगम की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने विवेचक और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद सभी आरोपियों को 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 9 फरवरी को मंडल कारागार में बंदियों और जेल प्रशासन में बवाल हुआ था। इसकी रिपोर्ट कारवाहक कारापाल जिला कारागार आरके सचान की तहरीर पर 28 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी।
बुधवार को सभी आरोपियों श्रवण यादव, राम अंजोर, अखिलेश सोनी, संदेश उर्फ गोरे, अनंत प्रजापति, हनी सिंह, अमित उर्फ हैप्पी, अर्जुन यादव, ज्ञान प्रकाश, बाले उर्फ बलवंत, महादेव यादव, संजय उपाध्याय, अमित गौड़, पवन उर्फ अज्जी, मुन्ना, रीशू उर्फ देवांश सिंह, जय प्रकाश, मुन्ना सिंह, शाहनेवाज कुरैशी, रोहित, प्रवीण, ज्ञानप्रताप, अजय दुबे, राकेश यादव, पंकज यादव, प्रदीप मौर्या, शुभ्रांशु सिंह, सैययद कमर खुशनूर को कड़ी सुरक्षा में लाकर सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको लोकसेवक पर हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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अयोध्या। मंडल कारागार में हुए बवाल के मामले में 28 आरोपियों को बुधवार को सीजेएम वरुण मोहित निगम की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने विवेचक और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद सभी आरोपियों को 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 9 फरवरी को मंडल कारागार में बंदियों और जेल प्रशासन में बवाल हुआ था। इसकी रिपोर्ट कारवाहक कारापाल जिला कारागार आरके सचान की तहरीर पर 28 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी।
बुधवार को सभी आरोपियों श्रवण यादव, राम अंजोर, अखिलेश सोनी, संदेश उर्फ गोरे, अनंत प्रजापति, हनी सिंह, अमित उर्फ हैप्पी, अर्जुन यादव, ज्ञान प्रकाश, बाले उर्फ बलवंत, महादेव यादव, संजय उपाध्याय, अमित गौड़, पवन उर्फ अज्जी, मुन्ना, रीशू उर्फ देवांश सिंह, जय प्रकाश, मुन्ना सिंह, शाहनेवाज कुरैशी, रोहित, प्रवीण, ज्ञानप्रताप, अजय दुबे, राकेश यादव, पंकज यादव, प्रदीप मौर्या, शुभ्रांशु सिंह, सैययद कमर खुशनूर को कड़ी सुरक्षा में लाकर सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको लोकसेवक पर हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा में न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया।
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