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डबल मर्डर केस में बहस पूरी, फैसला सुरक्षित
Updated Fri, 08 Sep 2017 11:48 PM IST
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अगली सुनवाई 16 को, अगस्त 2011 को हुई थी घटना
फैजाबाद। गोशाईंगंज कस्बे के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की है। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट के जज हरिनाथ पांडेय की अदालत में हो रही है।
अधिवक्ता विद्या प्रसाद पांडेय ने बताया कि घटना 3 अगस्त 2011 की है। गोशाईंगंज कस्बे के व्यवसायी सगे भाई राजेश कुमार जायसवाल व रमेश कुमार जायसवाल की मार्निंग वॉक के दौरान कस्बे के रामबली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रांगण में बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी रिपोर्ट मृतकों के पिता जगदंबा जायसवाल ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना के दौरान वीर विक्रम सिंह निवासी देवगढ़ थाना महराजगंज, अनुज कुमार वर्मा काजीपुर गाड़र थाना गोशाईंगंज, सुमित कुमार तिवारी धनीराम का पुरवा थाना कोतवाली नगर, चुनमुन उर्फ अभिजीत, चंद्रशेखर उर्फ शेखर जायसवाल कस्बा गोशाईंगंज, अर्जुन सिंह चाचिकपुर थाना अहिरौली अंबेडकरनगर आदित्य सिंह उर्फ पिंटू, सतीश सिंह उर्फ बंटी को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट हत्या व आपराधिक षड्यंत्र की धारा में कोर्ट में दाखिल की।
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आरोपी आदित्य व सतीश सिंह घटना के समय से ही जेल में हैं। इनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। इस मुकदमे में हाईकोर्ट से त्वरित निस्तारण का आदेश है। पुलिस ने दाखिल आरोप पत्र में आपसी रंजिश की वजह से शेखर जायसवाल के द्वारा अपने भतीजे चुनमुन के साथ मिलकर किराए के हत्यारों आदित्य सिंह व सतीश सिंह के द्वारा कराए जाने का हवाला दिया है।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं केके सिंह, सईद खान, कृपाल चंद्र खरे आदि ने अपने अपने तर्क रखे। दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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फैजाबाद। गोशाईंगंज कस्बे के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की है। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट के जज हरिनाथ पांडेय की अदालत में हो रही है।
अधिवक्ता विद्या प्रसाद पांडेय ने बताया कि घटना 3 अगस्त 2011 की है। गोशाईंगंज कस्बे के व्यवसायी सगे भाई राजेश कुमार जायसवाल व रमेश कुमार जायसवाल की मार्निंग वॉक के दौरान कस्बे के रामबली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रांगण में बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी रिपोर्ट मृतकों के पिता जगदंबा जायसवाल ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने विवेचना के दौरान वीर विक्रम सिंह निवासी देवगढ़ थाना महराजगंज, अनुज कुमार वर्मा काजीपुर गाड़र थाना गोशाईंगंज, सुमित कुमार तिवारी धनीराम का पुरवा थाना कोतवाली नगर, चुनमुन उर्फ अभिजीत, चंद्रशेखर उर्फ शेखर जायसवाल कस्बा गोशाईंगंज, अर्जुन सिंह चाचिकपुर थाना अहिरौली अंबेडकरनगर आदित्य सिंह उर्फ पिंटू, सतीश सिंह उर्फ बंटी को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट हत्या व आपराधिक षड्यंत्र की धारा में कोर्ट में दाखिल की।
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आरोपी आदित्य व सतीश सिंह घटना के समय से ही जेल में हैं। इनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। इस मुकदमे में हाईकोर्ट से त्वरित निस्तारण का आदेश है। पुलिस ने दाखिल आरोप पत्र में आपसी रंजिश की वजह से शेखर जायसवाल के द्वारा अपने भतीजे चुनमुन के साथ मिलकर किराए के हत्यारों आदित्य सिंह व सतीश सिंह के द्वारा कराए जाने का हवाला दिया है।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं केके सिंह, सईद खान, कृपाल चंद्र खरे आदि ने अपने अपने तर्क रखे। दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।