फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   प्रधानाचार्य को पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा

प्रधानाचार्य को पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा

Mon, 21 Jan 2019 11:30 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Jan 2019 11:30 PM IST
विज्ञापन
प्रधानाचार्य को पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा
प्रधानाचार्य को पॉक्सो एक्ट में चार साल की सजा
विज्ञापन

अयोध्या। शिक्षा क्षेत्र बीकापुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पातूपुर के प्रधानाचार्य हरेंद्र वर्मा को पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उसे 15 हजार जुर्माने से भी दंडित किया है।

जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। प्रधानाचार्य हरेंद्र वर्मा ऊपर आरोप था कि उसने अपने गांव की ही एक किशोरी के साथ अश्लील हरकत की थी।
विज्ञापन


इसमें पुलिस ने अश्लील हरकत समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट पीड़िता की मां की तहरीर पर दर्ज की थी। एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना तारुन थाना क्षेत्र के एक गांव की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हरेंद्र वर्मा और उसकी पत्नी शकुंतला उर्फ अमरावती के खिलाफ आरोप था कि इन लोगों ने वादिनी की पुत्री के साथ अश्लील हरकत की थी। घटना के दिन 29 मई 2013 को सुबह वह अपने काम पर गई थी।


उसी समय हरेंद्र वर्मा उसके घर में घुसकर उसकी पुत्री से अश्लील हरकत की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद हरेंद्र को दोषी पाते हुए सजा दी, जबकि उसकी पत्नी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed