{"_id":"5bedb868bdec2269543151c5","slug":"141542305896-faizabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"वक्फ बोर्ड के सदस्य को मिली जमानत","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
वक्फ बोर्ड के सदस्य को मिली जमानत
Updated Thu, 15 Nov 2018 11:48 PM IST
विज्ञापन
वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य को मिली जमानत
फैजाबाद। दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य अशफाक हुसैन उर्फ जिया को बृहस्पतिवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम भागीरथ वर्मा की अदालत से हुआ है।
अधिवक्ता कैसर मेहंदी ने बताया कि शहर के राठहवेली निवासी अशफाक हुसैन उर्फ जिया पर एक अभिनेत्री के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। गुरुवार को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
फैजाबाद। दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य अशफाक हुसैन उर्फ जिया को बृहस्पतिवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम भागीरथ वर्मा की अदालत से हुआ है।
अधिवक्ता कैसर मेहंदी ने बताया कि शहर के राठहवेली निवासी अशफाक हुसैन उर्फ जिया पर एक अभिनेत्री के साथ दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। गुरुवार को उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
विज्ञापन
सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।