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अयोध्या: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, दहेज नहीं मिलने पर कर दिया था कत्ल

Sat, 05 Mar 2022 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, अयोध्या
अमर उजाला ब्यूरो, अयोध्या Published by: लखनऊ ब्यूरो Updated Sat, 05 Mar 2022 11:59 PM IST
सार

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य व प्रवीण सिंह ने बताया कि महाराजगंज थाना के दलपतपुर निवासी लालजीत सिंह ने अपनी पुत्री सविता सिंह की शादी 2002 में तारुन थाना के अचलपुर निवासी शिव बहादुर सिंह के साथ की थी। अतिरिक्त दहेज की मांग करेत हुए शिव बहादुर ने 2011 में उसकी हत्या कर दी।

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Ayodhya: Life imprisonment to wife's killer, murdered for not getting dowry
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पत्नी की गला दबाकर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्यारे पति पर 10 हजार का जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज असद अहमद हाशमी की अदालत से शनिवार को हुआ।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य व प्रवीण सिंह ने बताया कि महाराजगंज थाना के दलपतपुर निवासी लालजीत सिंह ने अपनी पुत्री सविता सिंह की शादी 2002 में तारुन थाना के अचलपुर निवासी शिव बहादुर सिंह के साथ की थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दान-दहेज भी दिया था।
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उन्होंने बताया कि ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या की योजना बना डाली। 27 दिसंबर, 2011 को जब विवाहिता की दोनों बच्चियां नंदिनी व दिव्या स्कूल चली गईं तो पति ने शराब पी और सविता की गला दबाकर हत्या कर दी। उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए लाश को उसी की साड़ी से पंखे से लटकाया और इसकी सूचना फोन करके मायके वालों को दे दी।

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मृतका के पिता लालजीत की तहरीर पर पति के खिलाफ हत्या की धारा में एफआईआर दर्ज हुई। शुरुआती विवेचना में तत्कालीन तारुन थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। तत्कालीन सीओ ने मामले में फिर से विवेचना करने का आदेश दिया और बाद में हुई विवेचना के बाद 2017 में पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए सजा दी है।

विवाहिता की हत्या में पति को उम्रकैद

दहेज के लिए पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या कर देने के मामले में पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने हत्यारे पति पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट के जज अभिषेक बगड़िया की अदालत से हुआ।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल कुमार सिंह ने बताया कि घटना 20 फरवरी, 2015 की है। रामकरण ने अपनी बेटी रमावती की शादी राजकुमार निवासी पाकरपुर, थाना खंडासा के साथ की थी। उसके तीन बच्चे भी हुए। किसी बात को लेकर घटना वाले दिन 11 बजे पत्नी और पति मेें झगड़ा हुआ। पति ने फावड़े से पत्नी को सिर पर मार दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी।

इसके बाद मृतका के पिता ने रामकरन ने अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ हत्या की धारा में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया। आरोपी घटना के समय से जेल में ही है। शनिवार को वह जेल से तलब किया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद उसे फिर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।

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