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कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षक विवाद में सहायक प्राध्यापक डॉ. रमेश पर केस दर्ज
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अयोध्या। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज में कार्यरत दो शिक्षकों के बीच हाथापाई के मामले में थानाध्यक्ष कुमारगंज ने अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. डी नियोगी की तहरीर पर सहायक प्राध्यापक डॉ. रमेश प्रताप सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
ज्ञात हो कि बृहस्पतिवार 16 जून की देर शाम कार्यालय बंद होने के उपरांत विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. डी नियोगी एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. रमेश प्रताप सिंह के बीच भारतीय स्टेट बैंक की पिठला शाखा के प्रबंधक कक्ष में हाथापाई हो गई थी।
दोनों शिक्षकों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए कुमारगंज पुलिस को तहरीर दी थी। कुलपति ने घटना के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सहायक प्राध्यापक डॉ. रमेश प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें आजमगढ़ महाविद्यालय कोटवा से संबद्ध किए जाने का आदेश दिया था।
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थानाध्यक्ष कुमारगंज वीर सिंह ने बताया कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर डॉ. रमेश प्रताप सिंह के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है।
वहीं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. डी नियोगी समेत चार लोगों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर थानाध्यक्ष कुमारगंज ने मारपीट व दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
ज्ञात हो कि लगभग दो माह पूर्व विश्वविद्यालय के कालिंदी छात्रावास के मेस में काम करने वाले सिधौना निवासी संतोष कुमार की छात्र हेमंत सिंह ने अपने तीन अन्य अज्ञात साथियों के साथ पिटाई कर दी थी।
इसमें संतोष कुमार के नाक और सिर पर गंभीर चोट आ गई थी। पीड़ित युवक का आरोप था कि मामला अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. डी नियोगी के पास पहुंचने पर उन्होंने भी उससे बदसलूकी की थी और अपने कार्यालय से भगा दिया था।
पीड़ित युवक ने स्थानीय थाना कुमारगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिस पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अमित कुमार पांडे ने मामले में मुकदमा दर्जकर कार्रवाई करने के आदेश थानाध्यक्ष को दे दिए।
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ज्ञात हो कि बृहस्पतिवार 16 जून की देर शाम कार्यालय बंद होने के उपरांत विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. डी नियोगी एवं सहायक प्राध्यापक डॉ. रमेश प्रताप सिंह के बीच भारतीय स्टेट बैंक की पिठला शाखा के प्रबंधक कक्ष में हाथापाई हो गई थी।
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दोनों शिक्षकों ने आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए कुमारगंज पुलिस को तहरीर दी थी। कुलपति ने घटना के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सहायक प्राध्यापक डॉ. रमेश प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें आजमगढ़ महाविद्यालय कोटवा से संबद्ध किए जाने का आदेश दिया था।
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थानाध्यक्ष कुमारगंज वीर सिंह ने बताया कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर डॉ. रमेश प्रताप सिंह के खिलाफ धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है।
वहीं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. डी नियोगी समेत चार लोगों के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर थानाध्यक्ष कुमारगंज ने मारपीट व दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
ज्ञात हो कि लगभग दो माह पूर्व विश्वविद्यालय के कालिंदी छात्रावास के मेस में काम करने वाले सिधौना निवासी संतोष कुमार की छात्र हेमंत सिंह ने अपने तीन अन्य अज्ञात साथियों के साथ पिटाई कर दी थी।
इसमें संतोष कुमार के नाक और सिर पर गंभीर चोट आ गई थी। पीड़ित युवक का आरोप था कि मामला अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. डी नियोगी के पास पहुंचने पर उन्होंने भी उससे बदसलूकी की थी और अपने कार्यालय से भगा दिया था।
पीड़ित युवक ने स्थानीय थाना कुमारगंज में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिस पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अमित कुमार पांडे ने मामले में मुकदमा दर्जकर कार्रवाई करने के आदेश थानाध्यक्ष को दे दिए।