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भाजपा विधायक का कोर्ट में सरेंडर, रिहा
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अयोध्या। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक गोरखनाथ ने सोमवार को अदालत में आत्म समर्पण कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनको 25 हजार के निजी बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरीनाथ पांडे की की अदालत से हुआ।
अधिवक्ता पवन कुमार तिवारी ने बताया कि भाजपा विधायक गोरखनाथ उर्फ गोरख बाबा पर शुगर मिल कर्मी संतोष सिंह को मारने पीटने का आरोप था। इस मामले में विधायक के खिलाफ कई पेशियों से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसलिए कोर्ट ने एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
सोमवार को विधायक ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। आदेश के बाद निजी मुचलका दाखिल कर दिया गया और विधायक को रिहा कर दिया गया।
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अधिवक्ता पवन कुमार तिवारी ने बताया कि भाजपा विधायक गोरखनाथ उर्फ गोरख बाबा पर शुगर मिल कर्मी संतोष सिंह को मारने पीटने का आरोप था। इस मामले में विधायक के खिलाफ कई पेशियों से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और वह अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसलिए कोर्ट ने एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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सोमवार को विधायक ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। आदेश के बाद निजी मुचलका दाखिल कर दिया गया और विधायक को रिहा कर दिया गया।
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