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अब बिना अनुमति नहीं उड़ेगा ड्रोन कैमरा
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अयोध्या। अब पुलिस-प्रशासन की अनुमति बगैर नगर क्षेत्र में किसी निजी समारोह में भी ड्रोन कैमरा नहीं उड़ाया जा सकेगा। इसको लेकर एसएसपी ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा है कि वर्तमान में अयोध्या में धारा-144 लागू है।
बिना पुलिस-प्रशासन की अनुमति के नगर क्षेत्र में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाएगा। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ध्यान रहे कि बीते 10 दिसंबर को अयोध्या नगर के बिड़ला धर्मशाला में आयोजित एक शादी समारोह के कवरेज हेतु लगे ड्रोन कैमरे का जीपीएस से नियंत्रण टूट गया था। इससे ड्रोन कैमरा लापता हो गया था, जो रात 10 बजे के करीब रानीगंज इलाके में गिरा था। इससे वहां हड़कंप मच गया था।
सूचना पर पुलिस ने उक्त ड्रोन को कब्जे में लेकर परीक्षण किया तो उसकी चिप में कोई आपत्तिजनक फोटो नहीं पाई गई थी। इस पर ड्रोन संबंधित को वापस दे दिया गया था। इसके बाद एसएसपी ने बिना अनुमति के ड्रोन न उड़ाने का फरमान जारी किया है।
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बिना पुलिस-प्रशासन की अनुमति के नगर क्षेत्र में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाएगा। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ध्यान रहे कि बीते 10 दिसंबर को अयोध्या नगर के बिड़ला धर्मशाला में आयोजित एक शादी समारोह के कवरेज हेतु लगे ड्रोन कैमरे का जीपीएस से नियंत्रण टूट गया था। इससे ड्रोन कैमरा लापता हो गया था, जो रात 10 बजे के करीब रानीगंज इलाके में गिरा था। इससे वहां हड़कंप मच गया था।
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सूचना पर पुलिस ने उक्त ड्रोन को कब्जे में लेकर परीक्षण किया तो उसकी चिप में कोई आपत्तिजनक फोटो नहीं पाई गई थी। इस पर ड्रोन संबंधित को वापस दे दिया गया था। इसके बाद एसएसपी ने बिना अनुमति के ड्रोन न उड़ाने का फरमान जारी किया है।
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