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ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने को कोर्ट में दी अर्जी
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अयोध्या। एमआईएमएआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद्दुदीन ओवैसी के खिलाफ सोमवार को मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में धारा 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए अर्जी दायर की है। राममंदिर फैसले के बाद बयानों का हवाले से ओवैसी पर दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप लगाए।
मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने बताया कि 9 नवंबर को दिन में 2:17 बजे व 2:46 बजे एवं विभिन्न तिथियों 12 नवंबर, 13 नवंबर व 15 नवंबर को विभिन्न समयों पर फेसबुक के जरिए पोस्ट लिखा गया कि हम जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और बाबरी मस्जिद को विध्वंस किए जाने के बाबत समझौता नहीं कर सकते... मस्जिद प्रकरण पर किसी भी प्रकार का समझौता मंजूर नहीं, इसी तरह अन्य बयानबाजी कर दो समुदायों के बीच वैमनस्य व ईर्ष्या तथा दुश्मनी को बढ़ावा दिया।
इन सब विषयों को लेकर शरद पाठक ने 9 नवंबर को लिखित शिकायती पत्र थाना अयोध्या कोतवाली में दिया था कार्रवाई न होने की दशा में राज्यपाल, गृहमंत्री भारत सरकार, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश व एसएसपी को भी रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया है परंतु, अभी तक प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अब अदालत की शरण ली है।
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मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने बताया कि 9 नवंबर को दिन में 2:17 बजे व 2:46 बजे एवं विभिन्न तिथियों 12 नवंबर, 13 नवंबर व 15 नवंबर को विभिन्न समयों पर फेसबुक के जरिए पोस्ट लिखा गया कि हम जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और बाबरी मस्जिद को विध्वंस किए जाने के बाबत समझौता नहीं कर सकते... मस्जिद प्रकरण पर किसी भी प्रकार का समझौता मंजूर नहीं, इसी तरह अन्य बयानबाजी कर दो समुदायों के बीच वैमनस्य व ईर्ष्या तथा दुश्मनी को बढ़ावा दिया।
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इन सब विषयों को लेकर शरद पाठक ने 9 नवंबर को लिखित शिकायती पत्र थाना अयोध्या कोतवाली में दिया था कार्रवाई न होने की दशा में राज्यपाल, गृहमंत्री भारत सरकार, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश व एसएसपी को भी रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया है परंतु, अभी तक प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अब अदालत की शरण ली है।
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