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दीपावली पर नहीं होगा 10 बजे के बाद पटाखों का प्रयोग

Wed, 31 Oct 2018 12:37 AM IST
Updated Wed, 31 Oct 2018 12:37 AM IST
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दीपावली पर नहीं होगा 10 बजे के बाद पटाखों का प्रयोग
तेज आवाज पटाखे पूर्णतया प्रतिबंधित
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फैजाबाद। दीपावली पर्व पर रात 10 बजे के बाद पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तेज ध्वनि पटाखों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। डीएम डॉ. अनिल कुमार ने इस आशय का निर्देश दिया है। पर्व पर शांति व सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अफसरों को सौंप दी गई है।

डीएम ने कहा कि धनतेरस, छोटी दीपावली, हनुमान जयंती, अन्नकूट/गोवर्धन पूजा, भैयादूज/यमद्वितिया आदि के अवसर पर अधिक भीड़ होती है।

वर्ष 2012 में विजयदशमी व दुर्गा पूजा पर्व पर यहां घटित घटना और वर्तमान परिवेश के मद्देनजर पर्व पर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। छोटी-छोटी बातों से एकाएक तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है।
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अवांछनीय तत्व इसका लाभ उठाकर सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने का प्रयास कर सकते है। इसलिए ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रखी जाए। डीएम डॉ. अनिल कुमार ने कहा कि पटाखों का प्रयोग रात्रि 10 बजे के बाद नहीं किया जाएगा।
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तेज ध्वनि वाले पटाखों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों और सक्षम अधिकारियों से घोषित अन्य क्षेत्रों की 100 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिक्री नहीं करेगा और न ही इसकी दुकान निर्धारित किए गए स्थल को बदलकर अन्यत्र लगाई जाएगी।

पटाखों व आतिशबाजी की दुकानों का संबंधित मजिस्ट्रेट क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी व जिला अग्निशमन अधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। बिना मानक पूरे किए पटाखे की बिक्री के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

कहा कि संबंधित अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान दें कि, प्रतिबंधित, अत्यधिक ज्वलनशील और तेज गति के पटाखों जैसे सुतली बम आदि की बिक्री न होने पाए। बिना अनुमति प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति पटाखों की दुकान न लगा सके।

नगर मजिस्ट्रेट, रेजीडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या क्षेत्र और सभी उपजिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने तहसील क्षेत्रों से संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर शांति व्यवस्था बनाने के उत्तरदायी होंगे।


अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अयोध्या व फैजाबाद नगर क्षेत्र और अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन जनपद के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।
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