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सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी में जमानत खारिज
Updated Mon, 08 Jan 2018 11:01 PM IST
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सीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी में जमानत नहीं
फैजाबाद। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर जिलाजज अमरजीत त्रिपाठी की कोर्ट से सोमवार को हुआ। एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर को मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ ने एसएसपी से शिकायत की थी। इसमें आरोप था कि रौनाही थाने के सुरवारी गांव निवासी राकेश यादव आए दिन फेसबुक पर अपनी आईडी से मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है और आपत्तिजनक फोटो लगाकर सीएम की छवि धूमिल करने का प्रयास करता है। इस पर राकेश के खिलाफ इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। सोमवार को जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का बताते हुए खारिज कर दी।
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फैजाबाद। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर जिलाजज अमरजीत त्रिपाठी की कोर्ट से सोमवार को हुआ। एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर को मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ ने एसएसपी से शिकायत की थी। इसमें आरोप था कि रौनाही थाने के सुरवारी गांव निवासी राकेश यादव आए दिन फेसबुक पर अपनी आईडी से मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है और आपत्तिजनक फोटो लगाकर सीएम की छवि धूमिल करने का प्रयास करता है। इस पर राकेश के खिलाफ इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। सोमवार को जमानत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का बताते हुए खारिज कर दी।