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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Ayodhya Rape Case 20-20 Years Imprisonment For Two In Gang Rape

अयोध्या: सामूहिक दुष्कर्म में दो को 20-20 साल का कठोर कारावास

Wed, 18 Aug 2021 11:14 AM IST
लखनऊ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या Published by: लखनऊ ब्यूरो Updated Wed, 18 Aug 2021 11:14 AM IST
सार

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना 26 अक्तूबर 2017 की है। इनायतनगर थाना क्षेत्र के एक बाजार में किशोरी जन सेवा केंद्र पर आय व निवास प्रमाण पत्र बनवाने गई थी। केंद्र के संचालक फूलचंद्र ने किशोरी को बैठाकर केंद्र का शटर बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे बाइक पर बैठाकर मंसाराम के घर ले गए।

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Ayodhya Rape Case 20-20 Years Imprisonment For Two In Gang Rape
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जन सेवा केंद्र पर आय व निवास प्रमाण पत्र बनवाने गई किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दो लोगों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 26 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ। फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रथम शैलेंद्र वर्मा की अदालत से मंगलवार को हुआ।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना 26 अक्तूबर 2017 की है। इनायतनगर थाना क्षेत्र के एक बाजार में किशोरी जन सेवा केंद्र पर आय व निवास प्रमाण पत्र बनवाने गई थी। केंद्र के संचालक फूलचंद्र ने किशोरी को बैठाकर केंद्र का शटर बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर उसे बाइक पर बैठाकर मंसाराम के घर ले गए।
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वहां दोनों ने सामूहिक रूप से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पिता ने इनायत नगर थाने में दोनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा दी।
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