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एक ही क्रिमिनल हिस्ट्री पर पुलिस ने लगाया दो बार गुंडा एक्ट
Updated Thu, 03 Aug 2017 11:46 PM IST
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कोर्ट ने वापस लिया नोटिस
फैजाबाद। हत्या व जानलेवा हमले के दो मुकदमों में नामजद एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई दो बार कर दी। पहली बार तो कोर्ट ने आरोपी को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया वहीं, दूसरी बार कोर्ट ने नोटिस तो वापस ले लिया मगर फरियादी के छह माह तक कोर्ट का चक्कर लगाने के बाद। ये आदेश एडीएम वित्त एवं राजस्व मदनचंद दुबे की कोर्ट से हुआ।
अधिवक्ता केके सिंह ने बताया कि, भदरसा कस्बा निवासी सद्दू कुरैशी के खिलाफ पूराकलंदर पुलिस ने हत्या व जानलेवा हमले के दो मुकदमों के आधार पर वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 जनवरी 2016 को छह माह के लिए सद्दू कुरैशी को जिला बदर करने का आदेश दिया। इन्हीं दोनों मुकदमों के आधार पर 11 जनवरी 2017 को पुलिस ने फिर सद्दू कुरैशी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को दोबारा कार्यवाही होने से अवगत कराया तो कोर्ट ने नोटिस वापस ले लिया।
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फैजाबाद। हत्या व जानलेवा हमले के दो मुकदमों में नामजद एक आरोपी के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई दो बार कर दी। पहली बार तो कोर्ट ने आरोपी को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया वहीं, दूसरी बार कोर्ट ने नोटिस तो वापस ले लिया मगर फरियादी के छह माह तक कोर्ट का चक्कर लगाने के बाद। ये आदेश एडीएम वित्त एवं राजस्व मदनचंद दुबे की कोर्ट से हुआ।
अधिवक्ता केके सिंह ने बताया कि, भदरसा कस्बा निवासी सद्दू कुरैशी के खिलाफ पूराकलंदर पुलिस ने हत्या व जानलेवा हमले के दो मुकदमों के आधार पर वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 जनवरी 2016 को छह माह के लिए सद्दू कुरैशी को जिला बदर करने का आदेश दिया। इन्हीं दोनों मुकदमों के आधार पर 11 जनवरी 2017 को पुलिस ने फिर सद्दू कुरैशी के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को दोबारा कार्यवाही होने से अवगत कराया तो कोर्ट ने नोटिस वापस ले लिया।
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