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पत्नीहंता को आजीवन कारावास

Wed, 14 Jun 2017 11:47 PM IST
Updated Wed, 14 Jun 2017 11:47 PM IST
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पत्नीहंता को आजीवन कारावास
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
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कुदाल से गला काटकर मौत के घाट उतारा था
अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद। कुदाल से गला काटकर पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जबकि आरोपी सास को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया है। ये आदेश अपर जिलाजज हरिनाथ सिंह की कोर्ट से बुधवार को हुआ। मामला थाना महराजगंज के कुम्हिया गांव का है।

एडीजीसी शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि पहारेपुर थाना गोसाईंगंज के मायाराम ने अपनी पुत्री रीना की शादी मई 2009 में कुम्हियां निवासी जयप्रकाश उर्फ भग्गू कहार से की थी। शादी के बाद से ही पति और सास रीना को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। घटना के 18 दिन पहले ससुराल वालों ने रीना को पीटकर घर से निकाल दिया था। वह कई दिन अपने मायके में रही। 27 जुलाई 2013 को जयप्रकाश के विश्वास दिलाने पर कि अब वह रीना को प्रताड़ित नहीं करेगा मायाराम उसे ससुराल पहुंचा आया। उसी रात डेढ़ बजे जयप्रकाश ने अपनी मां की मदद से रीना की कुदाल से गला काटकर हत्या कर दी। ग्राम प्रधान अमरकेश आजाद की सूचना पर पिता बेटी की ससुराल पहुंचा तो बरामदे में चारपाई पर उसकी लाश पड़ी थी। मायाराम ने पति व सास के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए पति को सजा दी। घटना के समय से ही पति जेल में है। जबकि आरोपी सास को कोर्ट ने संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया है।
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