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तिहरे हत्याकांड में 11 लोगों को आजीवन कारावास
Updated Wed, 15 Aug 2018 12:16 AM IST
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11 हत्यारों को आजीवन कारावास
फैजाबाद। 40 बीघा जमीन के विवाद में तीन लोगों की हत्या कर देने के मामले में 11 हत्यारों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सब पर चार लाख 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज बीडी गौतम की कोर्ट से मंगलवार को हुआ।
अभियोजन अधिकारी दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 28 अक्तूबर 2010 की है। 40 बीघा माझा की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। जिसमें एकपक्ष के अशोक कुमार पाठक, सुखदेव पाठक व ज्ञानधर की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि शेषचंद्र पाठक, शिवकुमार पाठक, लालधर पाठक व हरिओम पाठकनिवासी लखना थाना छावनी जिला बस्ती घायल हो गए थे। इसकी रिपोर्ट राम फूल पांडेय निवासी मूड़ाडीहा थाना महराजगंजने रमेश यादव, जगदेव, राम कुबेर उर्फ कुबेरे यादव, अलगू, मोती, सतीश, बाढू यादव, नाहर यादव, राम जग, लाला यादव बुझारत व राम राज यादव के खिलाफ लिखाई थी। दौरान मुकदमा राम राज की मौत हो गई इसलिए मुकदमा उनके खिलाफ अबेट कर दिया गया। विवाद मूड़ा डीहा के नदी के किनारे की 40 बीघा जमीन को लेकर था। यह जमीन रामफूल के पिता को पट्टे पर मिली थी और इसी जमीन को आरोप अपनी बता रहे थे। घटनावाले दिन राम फूल अपने रिश्तेदारों के साथ जमीन में उगी कसहरी काटने गए थे। दूसरा पक्ष वहीं लाठी, डंडा व फरसा तथा अन्य धारदार हथियार से लैस होकर नाव से पहुंचा और हमला बोल दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मामले में गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सबको दोषी पाते हुए सजा सुनाई और सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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फैजाबाद। 40 बीघा जमीन के विवाद में तीन लोगों की हत्या कर देने के मामले में 11 हत्यारों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सब पर चार लाख 40 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट के जज बीडी गौतम की कोर्ट से मंगलवार को हुआ।
अभियोजन अधिकारी दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 28 अक्तूबर 2010 की है। 40 बीघा माझा की जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। जिसमें एकपक्ष के अशोक कुमार पाठक, सुखदेव पाठक व ज्ञानधर की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि शेषचंद्र पाठक, शिवकुमार पाठक, लालधर पाठक व हरिओम पाठकनिवासी लखना थाना छावनी जिला बस्ती घायल हो गए थे। इसकी रिपोर्ट राम फूल पांडेय निवासी मूड़ाडीहा थाना महराजगंजने रमेश यादव, जगदेव, राम कुबेर उर्फ कुबेरे यादव, अलगू, मोती, सतीश, बाढू यादव, नाहर यादव, राम जग, लाला यादव बुझारत व राम राज यादव के खिलाफ लिखाई थी। दौरान मुकदमा राम राज की मौत हो गई इसलिए मुकदमा उनके खिलाफ अबेट कर दिया गया। विवाद मूड़ा डीहा के नदी के किनारे की 40 बीघा जमीन को लेकर था। यह जमीन रामफूल के पिता को पट्टे पर मिली थी और इसी जमीन को आरोप अपनी बता रहे थे। घटनावाले दिन राम फूल अपने रिश्तेदारों के साथ जमीन में उगी कसहरी काटने गए थे। दूसरा पक्ष वहीं लाठी, डंडा व फरसा तथा अन्य धारदार हथियार से लैस होकर नाव से पहुंचा और हमला बोल दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मामले में गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सबको दोषी पाते हुए सजा सुनाई और सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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