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दूसरों के नाम का फर्जी वोट कदापि न डाले-डीएम
Updated Tue, 21 Nov 2017 11:18 PM IST
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दूसरे के नाम पर वोट डालने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
-कर्मचारी असुविधा की स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराएं
फैजाबाद। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने जनपद वासियों से कहा कि वह दूसरों के नाम पर वोट न डालें और न ही किसी को इसके लिए उकसाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि सभी पोलिंग पार्टियां अपने-अपने केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कराने की तैयारी शुरू कर दी। सुपर जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट ने सभी पोलिंग पार्टियों की उपस्थिति चेक कर ली है। सभी सुविधाएं मुहैय्या कराई गई है। कोई असुविधा होने पर वह सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत अवगत कराएं। जिन महिला मतदान अधिकारी के छोटे बच्चे थे उनकी ड्यूटी के स्थान पर रिजर्व कार्मिकों को लगाया गया है। देर रात तक सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट ने अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण किया। उन्होंने सभी को सचेत किया है कि दूसरों के नाम का वोट न डाले और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उकसाएं। फर्जी मतदान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इनसेट...
बूथ से 100 मीटर पहले जा सकते हैं अपने वाहन से
डीएम के मुताबिक वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं व परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। वह मतदान केंद्र के 100 मीटर पहले तक वाहन ले जा सकता है। मतदान केंद्र व उसके आसपास प्रत्याशी नहीं करते है।
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-कर्मचारी असुविधा की स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराएं
फैजाबाद। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने जनपद वासियों से कहा कि वह दूसरों के नाम पर वोट न डालें और न ही किसी को इसके लिए उकसाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने कहा कि सभी पोलिंग पार्टियां अपने-अपने केंद्रों पर पहुंचकर मतदान कराने की तैयारी शुरू कर दी। सुपर जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट ने सभी पोलिंग पार्टियों की उपस्थिति चेक कर ली है। सभी सुविधाएं मुहैय्या कराई गई है। कोई असुविधा होने पर वह सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत अवगत कराएं। जिन महिला मतदान अधिकारी के छोटे बच्चे थे उनकी ड्यूटी के स्थान पर रिजर्व कार्मिकों को लगाया गया है। देर रात तक सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट ने अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण किया। उन्होंने सभी को सचेत किया है कि दूसरों के नाम का वोट न डाले और न ही ऐसा करने के लिए किसी को उकसाएं। फर्जी मतदान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बूथ से 100 मीटर पहले जा सकते हैं अपने वाहन से
डीएम के मुताबिक वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं व परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकता है। वह मतदान केंद्र के 100 मीटर पहले तक वाहन ले जा सकता है। मतदान केंद्र व उसके आसपास प्रत्याशी नहीं करते है।
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