{"_id":"59f4b7c34f1c1b76678b7db4","slug":"131509210051-faizabad-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"निर्वाचन व्यय पर नजर रखने को गठित होगी कमेटी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
निर्वाचन व्यय पर नजर रखने को गठित होगी कमेटी
Updated Sat, 28 Oct 2017 11:30 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फैजाबाद। निकाय चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों के व्यय पर नजर रखने के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी।
नामांकन दखिल करने की तिथि से निर्वाचन घोषणा तक का व्यय इसमें जोड़ा जाएगा। प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खाता खोलना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है।
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा रखना होगा। इसके लिए बैंक में अलग से खाता खोलने के साथ ही निर्वाचन व्यय रजिस्टर बनाना होगा।
निर्धारित धनराशि से ज्यादा व्यय होने पर इसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को भेजेगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य भान ने बताया कि निर्वाचन व्यय के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि प्रत्याशी को निर्वाचन के लिए खोले गए खाते से ही करना होगा।
विज्ञापन
चुनाव प्रचार से संबंधित दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी तय करेगी। निर्वाचन समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों को तीन माह के भीतर निर्वाचन सबंधी व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा।
विज्ञापन
नामांकन दखिल करने की तिथि से निर्वाचन घोषणा तक का व्यय इसमें जोड़ा जाएगा। प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से खाता खोलना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है।
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा रखना होगा। इसके लिए बैंक में अलग से खाता खोलने के साथ ही निर्वाचन व्यय रजिस्टर बनाना होगा।
विज्ञापन
निर्धारित धनराशि से ज्यादा व्यय होने पर इसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को भेजेगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य भान ने बताया कि निर्वाचन व्यय के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि प्रत्याशी को निर्वाचन के लिए खोले गए खाते से ही करना होगा।
विज्ञापन
चुनाव प्रचार से संबंधित दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी तय करेगी। निर्वाचन समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों को तीन माह के भीतर निर्वाचन सबंधी व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जाएगा।