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फर्जी बैनामे के जरिए हड़पे 46 लाख
Updated Sat, 24 Feb 2018 10:49 PM IST
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फर्जी बैनामे के जरिए हड़पे 46 लाख, केस दर्ज करने का आदेश
फैजाबाद। फर्जी बैनामे के जरिए संत उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली के प्रबंधक ओमप्रकाश सिंह ने कई लोगों से 46 लाख रुपये हड़प लिए। शनिवार को सीजेएम रवींद्र कुमार गुप्ता की कोर्ट ने पांच पीड़ितों की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एफआईआर दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है।
आरोप है कि शहर के बेनीगंज आवास विकास निवासी ओमप्रकाश सिंह जो उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली के प्रबंधक भी हैं, ने नीरज तिवारी निवासी तिलकनगर जनौरा से दस लाख, अरविंद मौर्या निवासी सुल्तानपुर बछड़ा से दस लाख, वीरेंद्र कुमार सिंह निवासी मुकेरीटोला 11 लाख, शशि प्रकाश मिश्र निवासी सरस्वती पुरम कालोनी थाना कोतवाली नगर से नौ लाख, नगेंद्र तिवारी निवासी भीखापुर थाना कोतवाली अयोध्या से छह लाख रुपये लेकर जमीन का बैनामा कर दिया। आरोप है कि बैनामे से मिले रुपये विपक्षी ओमप्रकाश ने न तो रानोपाली आश्रम के खाते में जमा किया न ही अद्वैत मुनि को दिया। इस रकम को वह खुद डकार गया। जब इन लोगों के पक्ष में लिए गए बैनामे के निरस्तीकरण का मुकदमा कोर्ट में दायर किया गया तो इन लोगों को असलियत की जानकारी हुई।
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फैजाबाद। फर्जी बैनामे के जरिए संत उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली के प्रबंधक ओमप्रकाश सिंह ने कई लोगों से 46 लाख रुपये हड़प लिए। शनिवार को सीजेएम रवींद्र कुमार गुप्ता की कोर्ट ने पांच पीड़ितों की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद एफआईआर दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है।
आरोप है कि शहर के बेनीगंज आवास विकास निवासी ओमप्रकाश सिंह जो उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली के प्रबंधक भी हैं, ने नीरज तिवारी निवासी तिलकनगर जनौरा से दस लाख, अरविंद मौर्या निवासी सुल्तानपुर बछड़ा से दस लाख, वीरेंद्र कुमार सिंह निवासी मुकेरीटोला 11 लाख, शशि प्रकाश मिश्र निवासी सरस्वती पुरम कालोनी थाना कोतवाली नगर से नौ लाख, नगेंद्र तिवारी निवासी भीखापुर थाना कोतवाली अयोध्या से छह लाख रुपये लेकर जमीन का बैनामा कर दिया। आरोप है कि बैनामे से मिले रुपये विपक्षी ओमप्रकाश ने न तो रानोपाली आश्रम के खाते में जमा किया न ही अद्वैत मुनि को दिया। इस रकम को वह खुद डकार गया। जब इन लोगों के पक्ष में लिए गए बैनामे के निरस्तीकरण का मुकदमा कोर्ट में दायर किया गया तो इन लोगों को असलियत की जानकारी हुई।
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