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Etawah News: बच्चों से मजदूरी करवाते पकड़े गए तो हो सकती सजा

Fri, 25 Sep 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 25 Sep 2026 12:34 AM IST
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You could face punishment if caught employing children for labor.
इटावा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी के निर्देश पर उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरबिया टोला, संचालित न्यू कॉलोनी चौगुर्जी में बाल संरक्षण व बाल मित्रवत विधिक सेवाएं विषय पर शिविर लगाया गया। इसमें शिक्षकों को जरूरतमंद बच्चों को मिलने वाली विधिक एवं सरकारी सहायताओं के संबंध में जानकारी दी गई।
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वहीं हेल्प लाइन नंबर 15100 एवं चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 के बारे में बताया गया। अधिकार मित्र संतोष कुमार त्रिवेदी ने कहा कि असहाय और संकटग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही सरकार की ओर से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास, भोजन , चिकित्सा और आर्थिक मदद के प्रावधान हैं।
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अधिकार मित्र डॉ. ज्योति वर्मा ने कहा कि प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है कि वे पहले उन्हें पढ़ाएं-लिखाएं और उनकी शादी निर्धारित उम्र अर्थात उनके बालिग होने पर ही करें। अगर बच्चों से मजदूरी कराई तो ये अपराध माना जाएगा। पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान है।
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विधिक सेवा विभाग और सरकार ने ऐसे बच्चों के संरक्षण के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इस मौके पर अधिकार सुधीर मिश्र, विद्यालय की प्रधानाध्यापक शिखा पाल, शिक्षक पूजा श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। (संवाद)
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