{"_id":"633741bd0fc460178d762487","slug":"woman-sentenced-to-seven-years-in-deadly-attack-etawah-news-knp7210331134","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के प्रयास में महिला को सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या के प्रयास में महिला को सात साल की सजा
विज्ञापन
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय श्वेता श्रीवास्तव ने छह साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में महिला को दोषी पाया है।
उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी महिला का पति भी इस मामले में आरोपी था पर उसकी मौत हो चुकी है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इकदिल थानाक्षेत्र के गांव कछपुरा निवासी शिवकुमार 30 अप्रैल 2016 को अपने घर पर था।
तभी पड़ोसी संजेश कुमार तमंचा लेकर पत्नी उर्मिला देवी, पुत्र मखनचू व उम्मऊ के साथ आया और गालीगलौज कर उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए।
संजेश ने जान से मारने की नीयत से शिव कुमार पर फायर कर दिया। गोली शिव कुमार को न लगकर उसकी पत्नी रामादेवी के सीने में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी।
इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल ले गई। शिव कुमार की तहरीर पर पुलिस ने संजेश कुमार व उसकी पत्नी उर्मिला के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने संजेश व उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। जबकि उनके बेटों को घटना में शामिल नहीं पाया गया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में चली। इसी बीच संजेश कुमार की मौत हो गई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उर्मिला देवी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषी महिला का पति भी इस मामले में आरोपी था पर उसकी मौत हो चुकी है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इकदिल थानाक्षेत्र के गांव कछपुरा निवासी शिवकुमार 30 अप्रैल 2016 को अपने घर पर था।
तभी पड़ोसी संजेश कुमार तमंचा लेकर पत्नी उर्मिला देवी, पुत्र मखनचू व उम्मऊ के साथ आया और गालीगलौज कर उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए।
संजेश ने जान से मारने की नीयत से शिव कुमार पर फायर कर दिया। गोली शिव कुमार को न लगकर उसकी पत्नी रामादेवी के सीने में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी।
इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल ले गई। शिव कुमार की तहरीर पर पुलिस ने संजेश कुमार व उसकी पत्नी उर्मिला के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया।
विज्ञापन
विवेचना के बाद पुलिस ने संजेश व उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। जबकि उनके बेटों को घटना में शामिल नहीं पाया गया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में चली। इसी बीच संजेश कुमार की मौत हो गई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उर्मिला देवी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।