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यूपी: इटावा में 10 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म में 20 साल की सजा, पीड़िता को दी जाएगा जुर्माने की रकम
Fri, 05 Mar 2021 09:52 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 05 Mar 2021 09:52 PM IST
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कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के इटावा में कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने पर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कहा कि यह संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद यादव ने सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर व विशेष शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 मार्च 2016 की शाम करीब पांच बजे 10 साल की बच्ची खेत में बकरी चरा रही थी। तभी उसे चौबिया के नगला हरी निवासी अनिल कोरी ने दबोच लिया था।
आरोपी बच्ची को गेहूं के खेत पर रखे पुवाल के पीछे ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेटी को खून से लथपथ देख उसकी मां व पिता ने आरोपी के खिलाफ चौबिया थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में हुआ था। दोनों अधिवक्ताओं ने आरोपी के खिलाफ मजबूत तथ्य पेश किए।
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अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद यादव ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बात सुनी। इसके बाद बच्ची के दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया। आरोपी से वसूल की जाने वाली यह संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर व विशेष शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 मार्च 2016 की शाम करीब पांच बजे 10 साल की बच्ची खेत में बकरी चरा रही थी। तभी उसे चौबिया के नगला हरी निवासी अनिल कोरी ने दबोच लिया था।
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आरोपी बच्ची को गेहूं के खेत पर रखे पुवाल के पीछे ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेटी को खून से लथपथ देख उसकी मां व पिता ने आरोपी के खिलाफ चौबिया थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में हुआ था। दोनों अधिवक्ताओं ने आरोपी के खिलाफ मजबूत तथ्य पेश किए।
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अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद यादव ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बात सुनी। इसके बाद बच्ची के दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया। आरोपी से वसूल की जाने वाली यह संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।