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Etawah News: गैंगस्टर एक्ट में तीन साल की सजा

Sun, 22 Feb 2026 12:25 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Feb 2026 12:25 AM IST
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Three years' imprisonment under the Gangster Act
इटावा। एडीजे-10 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर पर तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थाना बलरई पुलिस के अनुसार, कन्हैया निवासी कृष्णानगर, लक्ष्मी स्वीट हाउस गली नंबर-2 थाना उत्तर फिरोजाबाद एक सुसंगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करता था।
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साथ ही समाज विरोधी क्रियाकलाप में लिप्त रहकर जघन्य अपराध करता था। इससे जनता में भय व आतंक व्याप्त रहता था। इसकी वजह से उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों से स्वीकृत ली। इसके बाद गैंगस्टर पर प्राथमिकी दर्ज कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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शनिवार को एडीजे-10 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। साथ ही कोर्ट ने उस पर तीन साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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