फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Three inspectors summoned in court for assault on female advocate and her husband

महिला अधिवक्ता व उसके पति से मारपीट पर तीन दरोगा कोर्ट में तलब

Fri, 23 Jul 2021 11:09 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jul 2021 11:09 PM IST
विज्ञापन
Three inspectors summoned in court for assault on female advocate and her husband
इटावा। कांग्रेस नेता और अधिवक्ता हंसमुखी संखवार और उनके पति से मारपीट व जातिसूचक शब्द कहने के मामले में कोर्ट ने सदर कोतवाली में तैनात रहे तीन सबइंस्पेक्टरों को तलब किया है। तीनों दरोगा को 31 अगस्त तक कोर्ट में हाजिर होना है।
विज्ञापन

सदर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला रोड निवासी अधिवक्ता हंसमुखी संखवार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पति बलराम सिंह के साथ 19 अक्टूबर 2018 की रात को रामलीला देखने जा रही थीं। एक मामले में फोन आने पर पति के साथ सदर कोतवाली जाना पड़ा।
विज्ञापन

हंसमुखी का आरोप है कि विपक्षी पार्टी से समझौता कराने के नाम पर कोतवाली में मौजूद सबइंस्पेक्टर नीरज शर्मा, जब्बर अली व जितेंद्र शर्मा ने दस हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर तीनों सबइंस्पेक्टरों समेत दस पुलिसकर्मियों ने उनके व पति के साथ गाली-गलौज की। हंसमुखी के अनुसार परिचय देने पर पुलिसकर्मियों ने जातिसूचक शब्द कहे। बगैर महिला सिपाहियों के उनके पर्स की तलाश ली और पर्स में रखी लाइसेंसी रिवाल्वर कब्जे में ले ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

पति बलराम सिंह को जीप से मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया। हंसमुखी ने फरवरी 2019 में कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) एक्ट सुरेश चंद्र भारती ने शुक्रवार को कोतवाली के तीनों तत्कालीन सबइंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर तलब किया है।

यह है मामला
20 अक्टूबर 2018 को लक्ष्मी देवी ने बलराम सिंह व उसके रिश्तेदार चंद्रसेन के खिलाफ पति से मारपीट, जान से मारने की धमकी व गर्दन पर रिवाल्वर रखने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में हंसमुखी पति के साथ कोतवाली गईं थीं। पुलिस ने बलराम के पास से रिवाल्वर व छह कारतूस बरामद करने का दावा किया था। पुलिस का आरोप था कि मौके पर बलराम सिंह रिवाल्वर का लाइसेंस नहीं दिखा पाए थे। इस कारण आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई लंबित होना अभिकथित किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed