इटावा। जिला जज रजत सिंह जैन ने शुक्रवार को बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी केडी उर्फ कृष्णचंद्र को दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरोपी को 20 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, आरोपी की मां मीरा देवी को बरी कर दिया गया।
सैफई थाना क्षेत्र के झिंगूपुर निवासी चरण सिंह ने 17 मई 2023 को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया गया था कि सुबह करीब 11 बजे रामवीर को केडी और उसकी मां मीरा देवी दवा दिलाने करहल लेकर गए थे। शाम करीब 4:30 बजे लौटते समय रामवीर ने घर के पास उतरने के लिए कहा, लेकिन केडी उसे अपने घर ले गया। शाम करीब पांच बजे केडी ने अपने घर के आंगन में लोहे के बेलचे से रामवीर के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना देखकर अनिलेश उर्फ अल्ले ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनिलेश की उपचार के दौरान 19 मई 2023 को आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में मौत हो गई। अदालत ने माना कि दोनों हत्याएं केडी ने अकेले की थीं। इसलिए मीरा देवी के खिलाफ हत्या का अपराध सिद्ध नहीं हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 25-25 हजार रुपये दोनों मृतकों के कानूनी वारिसों को देने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।