फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Six sentenced to three years in SCST Act case

Etawah News: एससीएसटी एक्ट मामले में छह को तीन साल की सजा

Wed, 26 Jul 2023 12:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 26 Jul 2023 12:25 AM IST
विज्ञापन
Six sentenced to three years in SCST Act case
इटावा। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट नंबर दो कुमार प्रशांत ने एक व्यक्ति के साथ घर में घुसकर मारपीट करने व जाति सूचक गालियां देकर अपमानित करने के नौ साल पुराने मामले मेंं दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें तीन-तीन साल की सजा सुनाई। चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला व विशेष लोक अभियोजक रमा कांत चतुर्वेदी ने बताया कि ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव नगला पछायं निवासी ध्यान सिंह कोरी ने आरोप लगाया था कि नौ नवंबर 2014 की सुबह अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव का दबंग बंटी ठाकुर आए और शराब के लिए पैसे मांगने लगा। इन्कार करने पर उसने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी।
विज्ञापन

उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी आई तो उसने परिवार के लोगों के साथ मिलकर घर में घुसकर उनके साथ भी मारपीट की। जान से मारने की नियत से उन्होंने तमंचा से फायर भी किया। बाद में गांव के लोगों ने आकर उन्हें बचाया। उसने थाने में शिकायत की तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में उसने कोर्ट का सहारा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बंटी ठाकुर नरेश सिंह, किशन सिंह, शेरपाल, मुनीम व नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। छानबीन के बाद पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने जान से मारने की धमकी व एससीएसटी की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और तीन साल की सजा व चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed