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इटावाः दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज कुमार गर्ग ने दहेज हत्या में पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। डेढ़ साल पहले नव विवाहिता की हत्या की गई थी।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के टेहनपुर गांव निवासी अमर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसने अपनी भतीजी बेबी की शादी 13 मई 2019 को सहसों के गांव हनुमंतपुरा निवासी नीतेश उर्फ भानु के साथ की थी। ससुराली दहेज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर पति ने उसका उत्पीडन शुरू कर दिया।
आरोप है कि 12 फरवरी 2020 को पति ने उसकी जलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने अमर सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद नीतेश उर्फ भानु के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नीतेश को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि भिंड जिले के नया गांव थाना क्षेत्र के टेहनपुर गांव निवासी अमर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसने अपनी भतीजी बेबी की शादी 13 मई 2019 को सहसों के गांव हनुमंतपुरा निवासी नीतेश उर्फ भानु के साथ की थी। ससुराली दहेज में 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर पति ने उसका उत्पीडन शुरू कर दिया।
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आरोप है कि 12 फरवरी 2020 को पति ने उसकी जलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने अमर सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद नीतेश उर्फ भानु के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नीतेश को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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