{"_id":"653aaf3affa1a7f66d077d2a","slug":"only-pensioners-whose-validity-has-ended-should-give-life-certificate-etawha-news-c-216-1-etw1002-4457-2023-10-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Etawah News: वैधता खत्म होने वाले पेंशनर ही दें जीवित प्रमाण पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Etawah News: वैधता खत्म होने वाले पेंशनर ही दें जीवित प्रमाण पत्र
Thu, 26 Oct 2023 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Thu, 26 Oct 2023 11:56 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इटावा। नवंबर और दिसंबर में वैधता समाप्त होने वाले पेंशनरों को ही अब जीवित प्रमाण पत्र देना होगा। कोषागार विभाग की ओर से नवंबर और दिसंबर माह में सभी की ओर से प्रमाण पत्र देने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
मुख्य कोषाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि जिनके जीवित प्रमाण-पत्र की वैधता माह नवंबर अथवा दिसंबर में समाप्त हो रही है सिर्फ वह लोग ही अपना जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। कोषागार में जीवित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन माध्यम से jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी जमा कर सकते है। इसके लिए बैंक पासबुक, पीपीओ संख्या, आधार संख्या की आश्यकता होती है। बताया कि एक वर्ष से अधिक अनाहरित पेंशन भुगतान के मामलों में पेंशनर्स का जीवित प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पेंशन भुगतान / पेंशन बंद करने की कार्यवाही होगी। किसी भी असुविधा की स्थिति में सीयूजी मोबाइल नंबर 8765923746, 8765923747 एवं 8765923744 पर संदेश भेजकर जानकारी ले सकते हैं।
विज्ञापन
मुख्य कोषाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि जिनके जीवित प्रमाण-पत्र की वैधता माह नवंबर अथवा दिसंबर में समाप्त हो रही है सिर्फ वह लोग ही अपना जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। कोषागार में जीवित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन माध्यम से jeevanpramaan.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी जमा कर सकते है। इसके लिए बैंक पासबुक, पीपीओ संख्या, आधार संख्या की आश्यकता होती है। बताया कि एक वर्ष से अधिक अनाहरित पेंशन भुगतान के मामलों में पेंशनर्स का जीवित प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र के साथ कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पेंशन भुगतान / पेंशन बंद करने की कार्यवाही होगी। किसी भी असुविधा की स्थिति में सीयूजी मोबाइल नंबर 8765923746, 8765923747 एवं 8765923744 पर संदेश भेजकर जानकारी ले सकते हैं।
विज्ञापन