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Etawah News: पॉक्सो एक्ट में एक को तीन साल की सजा
Tue, 18 Jul 2023 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Tue, 18 Jul 2023 12:19 AM IST
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पॉक्सो एक्ट में एक को तीन साल की सजा
क्रासर
कोर्ट ने दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने एक बालिका से छेड़छाड़ करने के तीन साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दाे दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि पछांय गांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नौ साल की बच्ची तीस सितम्बर 2020 को अपने घर से जानवरों को पानी पिलाने के लिए गई थी, तभी रास्ते में गावं के ही संजय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख वह भाग निकला। पीड़ता के पिता ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने संजय के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने संजय को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे तीन साल की सजा व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा
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क्रासर
कोर्ट ने दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने एक बालिका से छेड़छाड़ करने के तीन साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए एक युवक को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दाे दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि पछांय गांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नौ साल की बच्ची तीस सितम्बर 2020 को अपने घर से जानवरों को पानी पिलाने के लिए गई थी, तभी रास्ते में गावं के ही संजय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के शोर मचाने पर गांव के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख वह भाग निकला। पीड़ता के पिता ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने संजय के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने संजय को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे तीन साल की सजा व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पडे़गा
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