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पत्नी और साढ़ू समेत तीन लोगों को उम्रकैद

Fri, 12 Nov 2021 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:49 PM IST
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Life imprisonment to three people including wife and brother-in-law
इटावा। बढ़पुरा थाना क्षेत्र में करीब साढ़े तीन साल पहले युवती ने जीजा और उसके साथी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया था। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना सेकेंड ने तीनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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इसके अलावा तीनों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों को पूर्व में जेल में बिताई अवधि को को समायोजित किया जाएगा।
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एडीजीसी वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के कटरा शमशेर निवासी मोहम्मद हलीम का बेटे मोहम्मद आसिफ को छह मई 2018 को उसके साढ़ूू वसीम उर्फ बंटी ने किसी काम से अपने घर उर्दू मोहल्ला बुलाया था।
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आसिफ बाइक से साढ़ूू के घर गया था। देर रात तक आसिफ घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने मोबाइल मिलाकर उससे बात करने का प्रयास किया, तो फोन स्विच ऑफ था।
सात मई को बढ़पुरा एसओ ने फोन कर हलीम को बताया कि छाती गांव में एक गंती में एक बाइक व शव पड़ा मिला है। हलीम मौके पर पहुंचे और शव की पहचान आसिफ के रूप में की।
मामले में हलीम ने आसिफ के साढ़ूू वसीम उर्फ बंटू के खिलाफ हत्या, शव छिपाने, हत्या की साजिश रचने, एकराय होकर वारदात को अंजाम देने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की।
विवेचना के दौरान आसिफ की पत्नी फिरोजाबाद सिरसागंज के आमौर निवासी यासमीन और इटावा कोतवाली के कटका खुर्दे खां निवासी सर्वेश कुमार के नाम प्रकाश में आए।
विवेचक दरोगा सुशील योगी ने इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी सर्वेश की निशानदेही पर पुलिस ने आसिफ का पर्स व मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किया था।
विवेचना में पाया गया कि अवैध संबंधों के चलते आसिफ की हत्या की गई। विवेचक ने वसीम उर्फ बंटी, यासमीन और सर्वेश कुमार के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना सेकेंड ने बचाव व वादी पक्ष के वकीलों की दलील को सुनने के बाद तीनों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया। सजा के बाद तीनों दोषियों को जिला जेल भेज दिया गया।
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