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विवाहिता की हत्या पर सास, ससुर व जेठ को उम्रकैद

Sat, 12 Oct 2019 12:33 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Oct 2019 12:33 AM IST
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Life imprisonment to mother-in-law, father-in-law and brother-in-law on murder of rottenness
इटावा। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश विवेक त्रिपाठी ने विवाहिता की हत्या मामले में दोषी पाते हुए सास, ससुर व जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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औरैया जिले के अछल्दा थाना क्षेत्र के नगला कले निवासी वादी मनोज कुमार पुत्र स्व रूप नारायण ने 22 अक्तूबर 2016 को भरथना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बहन मंजू देवी की शादी औरैया जिला के अछल्दा थाना क्षेत्र के गुजरीपुर गांव के मूल निवासी और हाल निवास छोला मंदिर थाना भरथना के संजीव कुमार पुत्र रामनाथ के साथ की थी। शादी के ढाई साल बाद उसके बहनोई यानी मंजूदेवी के पति संजीव की मौत हो गई। चूंकि उसकी बहन गर्भवती थी। लिहाजा बहनोई के मौत के बाद उसने पुत्र लव यादव को जन्म दिया।
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बहनोई की मौत के बाद बहन के ससुर रामनाथ, सास कमला देवी, जेठ प्रदीप कुमार समेत जिठानी व ननद उसका उत्पीड़न करने लगे। बहन को ही बहनोई की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। 22 अक्तूबर 2016 को बहन की ससुराल स्थित पड़ोसियों ने उसे फोन पर सूचना दी कि उसकी बहन घर के दरवाजे के चौखट से जुड़े जंगला से गले में फंदा डाले जमीन पर खड़ी है। उसकी मौत हो चुकी है।
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मनोज ने सास, ससुर, जेठ आदि पर बहन की हत्या कर फंदा डालकर खड़ा कर देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता दंड संजीव चतुर्वेदी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश विवेक त्रिपाठी ने गुरुवार को हत्या के दोषी ससुर रामनाथ, सास कमला देवी व जेठ प्रदीप कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों अभियुक्तों पर बीस-बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि अर्थदंड का आधा हिस्सा मृतका के पुत्र लव यादव को नियमानुसार मिलेगा।
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