{"_id":"57d1b2b04f1c1b255631a00d","slug":"land-buyers-do-not-need-to-run-the-treasury-now","type":"story","status":"publish","title_hn":"जमीन खरीदारों को अब ट्रेजरी दौड़ने की जरूरत नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जमीन खरीदारों को अब ट्रेजरी दौड़ने की जरूरत नहीं
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
Updated Fri, 09 Sep 2016 12:19 AM IST
विज्ञापन
रजिस्ट्री ऑफिस में स्थापित ई-स्टांपिंग काउंटर पर मौजूद खरीदार।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इटावा। जमीन खरीदने वालों को अब सदर तहसील से कचहरी दौड़ने की जरूरत नहीं। तहसील के रजिस्ट्री ऑफिस में गुरुवार से ई-स्टांपिंग काउंटर शुरू हो गया है। सरकार से अनुबंधित स्टॉक होल्डिंग कंपनी ने यह सुविधा उपलब्ध कराई है। ई-स्टांपिंग की सुविधा मिलने से बैनामा कराने वालों को जहां राहत मिलेगी वहीं स्टांप विक्रेताओं पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस काउंटर से न्यूनतम 10 हजार रुपये के स्टांप खरीदे जा सकते हैं। खास बात यह कि यहां से स्टांप की जगह संबंधित मूल्य की रसीद उपलब्ध होगी।
विज्ञापन
उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस की दिशा में स्टांप शुल्क जमा करने के लिए ई-स्टांपिंग की सुविधा उपलब्ध कराई है। फिलहाल यह सुविधा जिले की सिर्फ सदर तहसील में है। स्टांप खरीदने वाले को इस काउंटर से स्टांप के वास्तविक मूल्य के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। पूरे मूल्य का एक ही स्टांप पेपर (रसीद) उपलब्ध होगा। जिससे रजिस्ट्री के पन्नों में कमी होगी। यहीं नहीं स्टांप शुल्क का भुगतान आरटीजीएस, नेफ्ट के अलावा ड्राफ्ट, पे आर्डर या चेक से भी किया जा सकेगा।
विज्ञापन
मालूम हो कि अब तक बैनामा कराने वाले को स्टांप विक्रेता पर निर्भर रहना पड़ता था। जमीन की डीड के अनुसार स्टांप की व्यवस्था करने के लिए स्टांप विक्रेता कलक्ट्रेट स्थित ट्रेजरी जाकर स्टांप खरीद कर लाते थे। इसमें लाखों रुपये की रकम को लेकर आने-जाने में किसी वारदात के होने की आशंका बनी रहती थी। हालांकि स्टांप विक्रेता को इस कवायद के एवज में स्टांप खरीद पर निर्धारित एक प्रतिशत की छूट का लाभ मिलता था।
विज्ञापन
अब बैनामा कर्ता रजिस्ट्री ऑफिस में ही स्टांप खरीद सकेंगे। जिसमें स्टांप विक्रेता का दखल नहीं रहेगा। लिहाजा स्टांप विक्रेताओं को एक प्रतिशत छूट के लाभ से भी वंचित होना पड़ेगा। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन कंपनी के सहायक मैनेजर अमित मेहरोत्रा ने बताया कि काउंटर से न्यूनतम 10 हजार रुपये और अधिकतम कितने ही मूल्य के स्टांप खरीदे जा सकते हैं। स्टांप का मूल्य कितना ही हो, उसके एवज में सिर्फ उतने मूल्य का सिर्फ एक स्टांप मिलेगा।
उन्होंने बताया कि यह सुविधा जिले में अब सेंट्रल बैंक की सिविल लाइंस शाखा में उपलब्ध थी। अब इसे रजिस्ट्री ऑफिस में खोला गया है। यहां से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसके लिए कंपनी का यूपी सरकार से अनुबंध हुआ है।