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दहेज उत्पीड़न में पति को पांच साल की सजा

Sat, 14 May 2022 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 May 2022 12:00 AM IST
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Husband sentenced to five years for dowry harassment
इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम शीरीन जैदी ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी सास को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि कोतवाली के मोहल्ला एमएस नगर रामलीला रोड निवासी अक्षय प्रताप सिंह की शादी 25 जून 2019 को मध्यप्रदेश के भिंड निवासी शिव कुमार सिंह की पुत्री वैशाली उर्फ वर्षा से हुई थी। शादी के बाद अक्षय अतिरिक्त दहेज में कार की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर पत्नी वर्षा का उत्पीड़न करने लगा।
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29 जून 2020 को वर्षा ने फांसी लगा ली। पिता शिव कुमार सिंह ने पति अक्षय प्रताप सिंह व सास मधु सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद अक्षय प्रताप व मधु सिंह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट ने पेश किए।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शीरीन जैदी ने की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के दहेज हत्या के साक्ष्य पेश किए, लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा पेश गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दहेज हत्या की धाराओं को सही नहीं माना। दहेज हत्या के आरोप से सास मधु सिंह व पति अक्षय प्रताप को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन कोर्ट ने माना कि पति अक्षय प्रताप सिंह ने दहेज की मांग की और पत्नी का उत्पीड़न किया। इस कारण कोर्ट ने उसे पांच साल की कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।
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