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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
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इटावा। लवेदी थानाक्षेत्र में चार साल पहले महिला की गला दबाकर हत्या के आरोपी पति को कोर्ट ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लवेदी क्षेत्र के गांव ईकरी निवासी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने 27 अक्टूबर 2016 अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए दामाद प्रवीण कुमार अवस्थी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि दामाद व उसके परिजनों ने दहेज मेें बाइक, सोने की जंजीर व एक लाख रुपये नगद न देने पर बेटी वंदना को प्रताड़ित करते थे। 26 अक्टूबर 2016 की रात को गांव में रहने वाले शादी के मध्यस्थ अरविंद त्रिपाठी ने करंट लगने से बेटी की मौत बात कही थी।
वह परिजनों संग मौके पर पहुंचे तो बेटी के गले में चोट के निशान थे। पीड़ित ने दामाद के खिलाफ बेटी की गला दबाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच कर भरथना सीओ ने करते हुए आरोपी प्रवीण के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि साक्ष्य व दलीलें के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने आरोपी प्रवीण कुमार अवस्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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लवेदी क्षेत्र के गांव ईकरी निवासी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने 27 अक्टूबर 2016 अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए दामाद प्रवीण कुमार अवस्थी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आरोप था कि दामाद व उसके परिजनों ने दहेज मेें बाइक, सोने की जंजीर व एक लाख रुपये नगद न देने पर बेटी वंदना को प्रताड़ित करते थे। 26 अक्टूबर 2016 की रात को गांव में रहने वाले शादी के मध्यस्थ अरविंद त्रिपाठी ने करंट लगने से बेटी की मौत बात कही थी।
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वह परिजनों संग मौके पर पहुंचे तो बेटी के गले में चोट के निशान थे। पीड़ित ने दामाद के खिलाफ बेटी की गला दबाकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच कर भरथना सीओ ने करते हुए आरोपी प्रवीण के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी।
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शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि साक्ष्य व दलीलें के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने आरोपी प्रवीण कुमार अवस्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।