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Etawah News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

Sat, 03 Jan 2026 11:29 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jan 2026 11:29 PM IST
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Guilty of gang rape of teenage girl gets 20 years jail
इटावा। पांच साल पुराने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक दोषी सचिन उर्फ आशू दोहरे (20) को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 40 प्रतिशत की धनराशि मुआवजे के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई ट्राइंग रेप केसेस पॉक्सो अधिनियम राखी चौहान की कोर्ट में हुई।
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बकेवर थाने में एक युवक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि चार जनवरी 2020 की शाम लगभग सात बजे गांव का सचिन उर्फ आशू अपने एक नाबालिग साथी के साथ उसकी नाबालिग बहन को जबरन खेत पर ले गया और वहां सामूहिक दुष्कर्म किया था। बहन को लापता देखकर परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।
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थोड़ी देर बाद बहन बेसुध हालत में घर आई और परिजनों को जानकारी दी थी। इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचना में एक आरोपी के नाबालिग होने की पुष्टि होने पर उसकी पत्रावलियां किशोर बोर्ड को भेज दी गई थी। वहीं दूसरे आरोपी आशू के मामले की सुनवाई ट्राइंग रेप केसेस पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में हुई। इसमें मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आशू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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