फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   fir against SO

एसओ पर गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट

Sat, 20 Dec 2014 12:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा
ब्यूरो/अमर उजाला, इटावा Updated Sat, 20 Dec 2014 12:27 AM IST
विज्ञापन
fir against SO

इकदिल थाने के तत्कालीन एसओ राजेंद्र सिंह यादव सहित पांच लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गैरइरादतन हत्या की रिपोर्ट इसी थाने में दर्ज की गई है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला का आरोप है कि एसओ ने चार लोगों के साथ घर से पति को उठाया और थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा। पिटाई से आईं चोटों के कारण पति की मौत हो गई। तत्कालीन एसओ की करतूत की वजह से तीन दिन के अंदर उन पर यह दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है।

विज्ञापन


विरारी निवासी रामकांती पत्नी स्व. सोवरन सिंह ने बताया कि 28 मार्च 2014 को वह पति के साथ घर पर थी। तभी थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव गांव के बालेश्वर दयाल उनके पुत्र यतेंद्र सिंह, टीपू निवासी इकदिल व अरविंद माथुर पुत्र सुखराम के साथ उसके घर में पहुंचे तथा उसके पति को पकड़कर पीटते हुए थाने ले गए।
विज्ञापन


थाने में भी पति को पीटा गया। महिला का आरोप है कि थानाध्यक्ष उसके पति सोवरन सिंह को 9 अप्रैल तक थाने में बिठाए रहे। पिटाई के कारण पति को गंभीर चोटें आई थीं। बाद में चोटों के कारण पति की मौत हो गई। महिला के मुताबिक उसने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे दुत्कार दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मजबूर होकर उसे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर इकदिल पुलिस ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह यादव समेत पांचों लोगों पर गैर इरादतन हत्या, दलित उत्पीड़न एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। एसओ इकदिल राधामोहन द्विवेदी ने बताया कि रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। छानबीन की जा रही है।




विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed