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महिला के उकसाने पर किसान ने की थी खुदकुशी
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इटावा। नौ दिन पूर्व रानीपुरा गांव में खेत की रखवाली करते किसान की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने खुद को राइफल से गोली मार ली थी। पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए क्षेत्र की एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के किसान से संबंध थे। घटना की रात किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया था। पुलिस ने किसान की हत्या के मुकदमा को उकसाने पर खुदकुशी कर लेने में तरमीम कर दिया।
सहसो थाना क्षेत्र के रानीपुरा गांव निवासी किसान राजकुमार उर्फ राजू यादव रोज की तरह 27 फरवरी की रात खेत की रखवाली करने गए थे। अपने बड़े भाई श्रीकृष्ण के नाम लाइसेंसी रायफल साथ ले गए थे। जो अमूमन ले जाते थे। शुक्रवार तड़के खेत में उनका शव मिला था। मौके पर जायजा लेने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया था कि गोली नजदीक से चलाई गई। जो सीने से आरपार हो गई। मृतक के बेटे अभिषेक उर्फ रिंकू ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
घटना की जांच कर रहे सीओ चकरनगर मस्सा सिंह और सहसो थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटनास्थल से किसी महिला की टूटी हुईं चूड़ियां, मौजे और बालों में लगाने वाला क्लिप मिली थी। इससे घटना में किसी महिला के संलिप्त होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस महिला की पहचान करने में जुटी थी। इसमें शुक्रवार को सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
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थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी महिला ने जानकारी दी है कि उसके किसान राजू से संबंध थे। वह उसके पास खेत में आती जाती थी। घटना वाली रात को राजू खेत में बने मचान पर अपने भाई की लाइसेंसी राइफल लेकर सोया हुआ था। उसके साथ वह भी मौजूद थी। आपस के संबंधों को लेकर दोनों झगड़ा हुआ। राजू ने राइफल लोड करके आत्महत्या की धमकी दी।
राइफल को लेकर दोनों में छीनाझपटी हुई। तभी राजू ने उसे मचान से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। छीनाझपटी में उसके हाथों की चूड़ियां और बालों में लगाने वाला क्लिप टूट कर मौके पर गिर गया। इसके बाद राजू ने दाएं पैर के अंगूठे से राइफल का ट्रिगर दबाकर खुद को गोली मार ली। उसे वहां से भाग जाने को कहा। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उसके मौजे भी वहीं छूट गए थे।
थाना पुलिस ने मामले को धारा 302 से 306 में तरमीम किया है। आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस ने मौके से 315 बोर राइफल के अलावा एक कारतूस व एक खोखा और महिला से जुड़ा सामान बरामद किया था। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई श्रीकृष्ण यादव के खिलाफ भी सहसो थाना में आर्म्स एक्ट की धारा 30 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इसमें लाइसेंसी राइफल को रखने में नियमों का पालन न करने का आरोप है।
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सहसो थाना क्षेत्र के रानीपुरा गांव निवासी किसान राजकुमार उर्फ राजू यादव रोज की तरह 27 फरवरी की रात खेत की रखवाली करने गए थे। अपने बड़े भाई श्रीकृष्ण के नाम लाइसेंसी रायफल साथ ले गए थे। जो अमूमन ले जाते थे। शुक्रवार तड़के खेत में उनका शव मिला था। मौके पर जायजा लेने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया था कि गोली नजदीक से चलाई गई। जो सीने से आरपार हो गई। मृतक के बेटे अभिषेक उर्फ रिंकू ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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घटना की जांच कर रहे सीओ चकरनगर मस्सा सिंह और सहसो थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि घटनास्थल से किसी महिला की टूटी हुईं चूड़ियां, मौजे और बालों में लगाने वाला क्लिप मिली थी। इससे घटना में किसी महिला के संलिप्त होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस महिला की पहचान करने में जुटी थी। इसमें शुक्रवार को सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।
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थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी महिला ने जानकारी दी है कि उसके किसान राजू से संबंध थे। वह उसके पास खेत में आती जाती थी। घटना वाली रात को राजू खेत में बने मचान पर अपने भाई की लाइसेंसी राइफल लेकर सोया हुआ था। उसके साथ वह भी मौजूद थी। आपस के संबंधों को लेकर दोनों झगड़ा हुआ। राजू ने राइफल लोड करके आत्महत्या की धमकी दी।
राइफल को लेकर दोनों में छीनाझपटी हुई। तभी राजू ने उसे मचान से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। छीनाझपटी में उसके हाथों की चूड़ियां और बालों में लगाने वाला क्लिप टूट कर मौके पर गिर गया। इसके बाद राजू ने दाएं पैर के अंगूठे से राइफल का ट्रिगर दबाकर खुद को गोली मार ली। उसे वहां से भाग जाने को कहा। जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उसके मौजे भी वहीं छूट गए थे।
थाना पुलिस ने मामले को धारा 302 से 306 में तरमीम किया है। आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पुलिस ने मौके से 315 बोर राइफल के अलावा एक कारतूस व एक खोखा और महिला से जुड़ा सामान बरामद किया था। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई श्रीकृष्ण यादव के खिलाफ भी सहसो थाना में आर्म्स एक्ट की धारा 30 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। इसमें लाइसेंसी राइफल को रखने में नियमों का पालन न करने का आरोप है।