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लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के मामले में चालक को एक साल की कैद
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इटावा। कोर्ट ने दुर्घटना के एक मामले में चालक को लापरवाही से वाहन चलाने का दोषी करार दिया। उसे एक साल की सजा सुनाई गई है। दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगता होगा।
सहायक अभियोजन अधिकारी तारिक खान ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के गांव अंडावली निवासी दिलासा राम को 16 नवंबर 2012 को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दिलासा राम की मौत हो गई थी। चालक ट्रैक्टर को छोड़कर भाग निकला था। हादसे के बाद दिलासा राम के भाई लाखन सिंह ने अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना के दौरान ट्रैक्टर चालक आनंद स्वरूप निवासी डडियामई थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद का नाम प्रकाश में आया था। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पेश किए गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आनंद स्वरूप को दोषी पाया। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक दिव्या चंद्रा की कोर्ट ने आनंद स्वरूप को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे सजा सुनाई गई।
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सहायक अभियोजन अधिकारी तारिक खान ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के गांव अंडावली निवासी दिलासा राम को 16 नवंबर 2012 को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दिलासा राम की मौत हो गई थी। चालक ट्रैक्टर को छोड़कर भाग निकला था। हादसे के बाद दिलासा राम के भाई लाखन सिंह ने अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विवेचना के दौरान ट्रैक्टर चालक आनंद स्वरूप निवासी डडियामई थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद का नाम प्रकाश में आया था। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पेश किए गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आनंद स्वरूप को दोषी पाया। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक दिव्या चंद्रा की कोर्ट ने आनंद स्वरूप को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे सजा सुनाई गई।
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