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छात्रा से दुष्कर्म में तीन को आजीवन कारावास
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इटावा। करीब 16 साल पहले छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट करने वाले तीन दोषियों को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी वन) शीरीन जैदी ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
उम्रकैद की सजा पाने वाले दो दोषी सगे भाई हैं। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना के राशि अदा न करने पर तीनों दोषियों को अतिरिक्त तीन-तीन साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 15 साल की बेटी कक्षा कक्षा 11 की छात्रा थी। वह छह नवंबर 2004 को अपने दो छोटे भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी।
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तभी बाइक से आए चौबिया थाना क्षेत्र के ककरपुरा गांव निवासी संजीव, उमेश व सैफई के वमूरी गांव निवासी गुड्डू ने उन्हें पिस्टल के बल पर रोक लिया और छात्रा को बाइक में बैठाकर अपहरण कर एक घर में ले गए।
शुक्ला के मुताबिक, बाइक गुड्डू चला रहा था। संजीव ने पिस्टल के बल पर छात्रा को पहले जमकर पीटा फिर दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद गुड्डू ने भी पीटा और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
कपड़ों में खून देख धोने के लिए संजीव ने विवश किया। आठ नवंबर को संजीव का भाई उमेश आया और बताया कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इसी बीच रात को पिस्टल के बल पर बाइक पर बैठाया और गांव के पास पहुंचने पर छात्रा को बाइक से फेंककर भाग गए।
दस नवंबर को पीड़िता परिजनों के साथ चौबिया थाने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। इसके तत्कालीन एसएसपी को मामले की शिकायत की। तब जाकर 11 नवंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
वर्तमान में वह तीनों हाईकोर्ट से जमानत पर थे। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी वन) शीरीन जैदी ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद छात्रा संग दुष्कर्म और मारपीट करने वाले संजीव संग उसके भाई उमेश और गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही दस-दस हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को तीन-तीन की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
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उम्रकैद की सजा पाने वाले दो दोषी सगे भाई हैं। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना के राशि अदा न करने पर तीनों दोषियों को अतिरिक्त तीन-तीन साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किसान की 15 साल की बेटी कक्षा कक्षा 11 की छात्रा थी। वह छह नवंबर 2004 को अपने दो छोटे भाइयों के साथ स्कूल जा रही थी।
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तभी बाइक से आए चौबिया थाना क्षेत्र के ककरपुरा गांव निवासी संजीव, उमेश व सैफई के वमूरी गांव निवासी गुड्डू ने उन्हें पिस्टल के बल पर रोक लिया और छात्रा को बाइक में बैठाकर अपहरण कर एक घर में ले गए।
शुक्ला के मुताबिक, बाइक गुड्डू चला रहा था। संजीव ने पिस्टल के बल पर छात्रा को पहले जमकर पीटा फिर दुष्कर्म किया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद गुड्डू ने भी पीटा और किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
कपड़ों में खून देख धोने के लिए संजीव ने विवश किया। आठ नवंबर को संजीव का भाई उमेश आया और बताया कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इसी बीच रात को पिस्टल के बल पर बाइक पर बैठाया और गांव के पास पहुंचने पर छात्रा को बाइक से फेंककर भाग गए।
दस नवंबर को पीड़िता परिजनों के साथ चौबिया थाने गई, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। इसके तत्कालीन एसएसपी को मामले की शिकायत की। तब जाकर 11 नवंबर को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
वर्तमान में वह तीनों हाईकोर्ट से जमानत पर थे। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी वन) शीरीन जैदी ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद छात्रा संग दुष्कर्म और मारपीट करने वाले संजीव संग उसके भाई उमेश और गुड्डू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही दस-दस हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीनों को तीन-तीन की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।