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दूरी घटने से नहीं शिफ्ट होंगे 60 ठेके

Sat, 01 Apr 2017 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
अमर उजाला ब्यूरो इटावा Updated Sat, 01 Apr 2017 11:53 PM IST
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60 shops will not shift due to distance decrease
शराब ठेके पर लटका ताला। - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने एक अप्रैल से हाईवे की 500 मीटर परिधि में शराब व बीयर के ठेकों को प्रतिबंधित कर दिया है। इससे जनपद के 98 शराब ठेकों पर संकट के बादल छा गए थे। बाद में कोर्ट ने कुछ राहत दे दी है। इससे 60 ठेकों पर संकट के बादल छंट गए हैं। कोर्ट ने नए निर्देश में 20 हजार आबादी वाले क्षेत्र में हाईवे से शराब ठेकों के लिए प्रतिबंधित दूरी को घटाकर 220 मीटर कर दिया है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में पूर्व का नियम ही लागू रहेगा।

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हाईवे पर दुर्घटनाओं में वृद्धि के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 500 मीटर की परिधि में शराब व बीयर ठेकों को प्रतिबंधित किया था। जनपद के 98 ठेकों को इस परिधि से दूर जाने या फिर ठेका सरेंडर करने क ा नोटिस आबकारी विभाग ने जारी किया था। एक अप्रैल से लागू होने वाले नियम से ठीक एक दिन पहले कोर्ट ने जो राहत दी है उससे जनपद के 60 ठेका संचालकों के चेहरे खिल गए। कोर्ट के निर्देशों के बाद इनमें से कई ठेका संचालकों ने ठेका चलाने के लिए नई दुकानें भी किराये पर ले लीं थीं और उनमें माल शिफ्ट़िग का कार्य भी शुरू कर दिया था लेकिन नए निर्देशों के बाद शनिवार को एक बार फिर से इन शराब के ठेकों पर शराब की बिक्री शुरू हो गई।

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