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खर्च को 28 लाख काफी
अमर उजाला ब्यूरो इटावा
Updated Wed, 04 Jan 2017 11:55 PM IST
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प्रतीकात्मक
- फोटो : प्रतीकात्मक
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चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 28 लाख तक खर्च करने की अनुमति प्रदान की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 20 हजार से अधिक के चुनावी खर्च के भुगतान को चेक से करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों का कहना है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए खर्च करने की ये रकम काफी है।
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भाजपा जिलाध्यक्ष शिव महेश दुबे ने कहा कि चुनाव में 28 लाख खर्च की सीमा पर्याप्त है। आमतौर पर सामने वाले प्रत्याशी को देखकर दूसरे प्रत्याशी को भी हैसियत से अधिक खर्च करना पड़ता था। अब उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। नोटबंदी का असर रहेगा। उन्होंने कहा कि 20 हजार से अधिक का खर्चा चेक से करना भी जरूरी है। भाजपा पहले से ही इसकी पक्षधर है। चुनाव में कालेधन पर रोक लगाने के लिए आयोग का ये बढ़िया प्रयास है।
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सपा जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि आयोग ने खर्च की सीमा 28 लाख तय करके अच्छा किया है। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ये रकम पर्याप्त है। जहां तक 20 हजार रुपये से अधिक के भुगतान को चेक से करने की बात है तो ये भी सही है। क्योंकि प्रत्याशी को वैसे भी चुनाव लड़ने के लिए अपना अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। उसी के जरिये सभी प्रकार के लेनदेन होंगे।
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बसपा जिलाध्यक्ष वीके जाटव के अनुसार आयोग से निर्धारित 25 लाख खर्च की रकम ठीक है। आज के दौर में चुनाव खर्च में आमतौर पर गाड़ियों व डीजल पर खर्च आता है। जिसे देखते हुए ये सीमा उचित ही है। वहीं 20 हजार रुपये से अधिक का भुगतान चेक से करने के निर्देश हैं, तो उसका भी पालन होगा।